ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दतिया कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. दरअसल दतिया के रावतपुरा और चितवा गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस दिया था. राज्य सरकार ने दतिया कलेक्टर के माध्यम से दिए गए नोटिस के जवाब में पुल की जरूरत तो बताई थी, लेकिन इस पर कितना खर्च आएगा यह नहीं बताया था. जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने कलेक्टर को तलब किया है.
दरअसल दतिया जिला मुख्यालय के नजदीक रावतपुरा और चितवा गांव मौजूद है. गांव के पास से ही रेलवे लाइन गुजरती है. पुल ना होने की वजह से लोगों को रेल पटरी पार करना पड़ता है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. याचिकाकर्ता ने 15 रेलवे हादसों से संबंधित जानकारी भी याचिका के साथ कोर्ट में दायर की थी. जिसके चलते हाईकोर्ट ने इस पर रेलवे बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. जिस पर दोनों ने अपने जवाब पेश किए और पुल की जरूरत को सही बताया.
वहीं रेलवे ने अपने जवाब में कहा है कि राज्य सरकार प्रॉपर तरीके से उसे एस्टीमेट बना कर दे, तो वह प्रपोजल पर विचार कर सकती है, लेकिन दतिया कलेक्टर की ओर से दायर जवाब में पुल के स्टीमेट और राज्य सरकार की भूमिका के बारे में डिटेल रिपोर्ट नहीं दी गई है. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दतिया कलेक्टर को 11 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.