ग्वालियर। जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल की सजा से सुनाई है. उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2 साल पुराना है. कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय कारागार भेज दिया है.
POCSO एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
शहर के बहोड़ापुर थाना स्थित एक मजदूर बस्ती में अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहने वाली 12 साल की लड़की को मोहर सिंह नाम के युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा था. किसी तरह लड़की मौके से भाग निकली. बाद में उसने अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी. पुलिस ने मां-बेटे की शिकायत पर दुष्कर्मी मोहर सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था.
बलात्कार के आरोपी को विशेष कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
नए प्रावधानों के तहत सुनाई गई सजा
खास बात यह है कि अपराधी और फरियादी के बीच मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता था. पॉक्सो एक्ट की जज अर्चना सिंह ने इस मामले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है. वहीं उस पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.