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दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 20 हजार का जुर्माना

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Published : Jul 10, 2019, 11:20 PM IST

ग्वालियर जिला न्यायालय ने पानी भरने को लेकर हुए विवाद में हुई दोहरी हत्या मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

ग्वालियर

ग्वालियर। पानी भरने को लेकर हुए विवाद में हुए दोहरे हत्या मामले में दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी हरेंद्र सिंह और राम अख्तियार सिंह पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं इस मामले में एक आरोपी ज्ञान सिंह अभी तक फरार है.

दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में रहने वाले दो परिवारों में हैडपंप पर पहले पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था, इस मामले में आरोपी हरेंद्र सिंह के परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए 2 जनवरी 1998 को हरेंद्र सिंह, राम अख्तियार, रणवीर सिंह, चंदन सिंह और ज्ञान सिंह एक राय होकर महावीर सिंह के घर पर हमला बोलकर महावीर सिंह और गिरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी. इस दोहरे हत्याकांड में 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए थे.

इनमें रणवीर सिंह को जुलाई 2010 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि चंदन सिंह को फरवरी 2003 में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं ज्ञान सिंह 2 जनवरी 1998 घटना दिन से फरार चल रहा है.

ग्वालियर। पानी भरने को लेकर हुए विवाद में हुए दोहरे हत्या मामले में दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी हरेंद्र सिंह और राम अख्तियार सिंह पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं इस मामले में एक आरोपी ज्ञान सिंह अभी तक फरार है.

दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में रहने वाले दो परिवारों में हैडपंप पर पहले पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था, इस मामले में आरोपी हरेंद्र सिंह के परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए 2 जनवरी 1998 को हरेंद्र सिंह, राम अख्तियार, रणवीर सिंह, चंदन सिंह और ज्ञान सिंह एक राय होकर महावीर सिंह के घर पर हमला बोलकर महावीर सिंह और गिरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी. इस दोहरे हत्याकांड में 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए थे.

इनमें रणवीर सिंह को जुलाई 2010 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि चंदन सिंह को फरवरी 2003 में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं ज्ञान सिंह 2 जनवरी 1998 घटना दिन से फरार चल रहा है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने पानी भरने को लेकर हुए विवाद में हुई दोहरी हत्या के मामले में दो आरोपियों को बुधवार आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है आरोपियों हरेंद्र सिंह और राम अख्तियार सिंह पर ₹20000 का अर्थदंड भी लगाया गया है इस मामले में एक आरोपी ज्ञान सिंह अभी तक फरार है।


Body:दरअसल ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में रहने वाले दो यादव परिवारों में हेडपंप पर पहले पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था इस मामले में आरोपी हरेंद्र सिंह के परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए 2 जनवरी 1998 को हरेंद्र सिंह राम अख्तियार रणवीर सिंह चंदन सिंह ज्ञान सिंह एक राय होकर महावीर सिंह के घर पर हमला बोल दिया था इस हमले में महावीर सिंह और गिरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी इस दोहरे हत्याकांड में 5 लोग नामजद किए गए थे ।इनमें रणवीर सिंह को जुलाई 2010 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जबकि चंदन सिंह को फरवरी 2003 में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। ज्ञान सिंह 2 जनवरी 1998 यानी घटना दिनांक से ही फरार है।


Conclusion:खास बात यह है कि पानी भरने के विवाद में बड़ा गांव में दो परिवारों के बीच तीन हत्याएं हो चुकी हैं फिलहाल एक आरोपी के फरार रहने से दूसरा पक्ष अब भी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ है। आरोपियों को सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
बाइट सुसेंद्र परिहार... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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