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HC के आदेश पर भी नहीं रुका पार्किंग का व्यवसायिक उपयोग, कोर्ट ने दिया लास्ट चांस

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पार्किंग के व्यवसायिक उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर ग्वालियर जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए 5 अक्टूबर तक, अब तक दिए गए सभी आदेशों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Sep 21, 2020, 12:20 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पार्किंग के व्यवसायिक उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर ग्वालियर जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए अनुपालन रिपोर्ट को भी अधूरा माना है, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आखिरी मौका देते हुए 5 अक्टूबर तक अब तक दिए गए सभी आदेशों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि 5 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी अपना रवैया बदल लेंगे. और सही तरीके से प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करेंगे. गौरतलब है कि मदन सिंह कुशवाहा द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि ग्वालियर में पार्किंग का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है और वाहनों को सड़क पर खड़ा किया जाने से आए दिन चक्का जाम की स्थिति बनी रहती है.इससे पहले 13 फरवरी 2020 तक 426 तलघरों को निगम ने दुरुपयोग के रूप में चिन्हित किया था, उन पर कार्रवाई करके 31 मई तक रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थी. जोकि नहीं की गई है, जिसके बाद अब इतना ही नहीं हाईकोर्ट की लगातार अवहेलना के बाद अब हाईकोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए निगम से जवाब तलब किया है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पार्किंग के व्यवसायिक उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर ग्वालियर जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए अनुपालन रिपोर्ट को भी अधूरा माना है, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आखिरी मौका देते हुए 5 अक्टूबर तक अब तक दिए गए सभी आदेशों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि 5 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी अपना रवैया बदल लेंगे. और सही तरीके से प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करेंगे. गौरतलब है कि मदन सिंह कुशवाहा द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि ग्वालियर में पार्किंग का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है और वाहनों को सड़क पर खड़ा किया जाने से आए दिन चक्का जाम की स्थिति बनी रहती है.इससे पहले 13 फरवरी 2020 तक 426 तलघरों को निगम ने दुरुपयोग के रूप में चिन्हित किया था, उन पर कार्रवाई करके 31 मई तक रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थी. जोकि नहीं की गई है, जिसके बाद अब इतना ही नहीं हाईकोर्ट की लगातार अवहेलना के बाद अब हाईकोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए निगम से जवाब तलब किया है.
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