ग्वालियर| नेशनल लोक अदालत में शनिवार को एक अनोखे मामले का निराकरण किया गया. जहां सिर्फ 20 रुपए की चोरी का मामला कोर्ट में पिछले 41 साल से विचाराधीन था. कोर्ट की ओर से फरियादी और आरोपी को लोक अदालत ने नोटिस भेजा था. जिसमें फरियादी बाबूलाल ने आरोपी स्माइल की माली हालत देखते हुए समझौते पर सहमति जता दी. इस समय फरियादी की उम्र 61 साल और आरोपी की उम्र 68 साल हो चुकी है.
मामला 1978 का है, जब बाबूलाल रोडवेज बस स्टैंड पर टिकट लेने के लिए खड़े थे. उनके पीछे स्माइल खड़ा था. बाबूलाल की निगाह से बचकर स्माइल खान ने उनकी जेब से 20 रुपए निकाल लिए. बाद में ये मामला चोरी के रूप में माधवगंज थाने में दर्ज किया गया. शुरुआत की कुछ सुनवाई और पेशी पर स्माइल आया, बाद में उसने कोर्ट आना बंद कर दिया. 2004 में इस्माइल के खिलाफ स्थाई वारंट निकाला गया और पुलिस ने उसे 15 साल बाद गिरफ्तार किया.
इसी साल 18 अप्रैल को माधवगंज पुलिस ने इस्माइल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. नेशनल लोक अदालत में फरियादी और आरोपी को नोटिस भेजे गए. स्माइल के परिवार में उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं था और उसकी माली हालत भी दयनीय थी. जिसके चलते फरियादी बाबूलाल ने कोर्ट की सलाह पर आरोपी के खिलाफ समझौते को राजी हो गया. इसी तरह आरोपी स्माइल ने भी अपनी गलती मानते हुए भविष्य में सामान्य जीवन बिताने का भरोसा दिलाया है.