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20 रुपये की चोरी पर 41 साल तक सुनवाई, चार माह जेल और अब माफी - निपटाया

20 रुपए की चोरी का मामला कोर्ट में पिछले 41 साल से विचाराधीन था. नेशनल लोक अदालत में शनिवार को पीड़ित ने आरोपी को माफी दे दी, जिसके बाद ये मामला खत्म हुआ.

41 साल बाद खत्म हुई 20 रुपये की लड़ाई
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Published : Jul 13, 2019, 10:23 PM IST

Updated : Jul 15, 2019, 1:29 PM IST

ग्वालियर| नेशनल लोक अदालत में शनिवार को एक अनोखे मामले का निराकरण किया गया. जहां सिर्फ 20 रुपए की चोरी का मामला कोर्ट में पिछले 41 साल से विचाराधीन था. कोर्ट की ओर से फरियादी और आरोपी को लोक अदालत ने नोटिस भेजा था. जिसमें फरियादी बाबूलाल ने आरोपी स्माइल की माली हालत देखते हुए समझौते पर सहमति जता दी. इस समय फरियादी की उम्र 61 साल और आरोपी की उम्र 68 साल हो चुकी है.

41 साल बाद खत्म हुई 20 रुपये की लड़ाई

मामला 1978 का है, जब बाबूलाल रोडवेज बस स्टैंड पर टिकट लेने के लिए खड़े थे. उनके पीछे स्माइल खड़ा था. बाबूलाल की निगाह से बचकर स्माइल खान ने उनकी जेब से 20 रुपए निकाल लिए. बाद में ये मामला चोरी के रूप में माधवगंज थाने में दर्ज किया गया. शुरुआत की कुछ सुनवाई और पेशी पर स्माइल आया, बाद में उसने कोर्ट आना बंद कर दिया. 2004 में इस्माइल के खिलाफ स्थाई वारंट निकाला गया और पुलिस ने उसे 15 साल बाद गिरफ्तार किया.

इसी साल 18 अप्रैल को माधवगंज पुलिस ने इस्माइल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. नेशनल लोक अदालत में फरियादी और आरोपी को नोटिस भेजे गए. स्माइल के परिवार में उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं था और उसकी माली हालत भी दयनीय थी. जिसके चलते फरियादी बाबूलाल ने कोर्ट की सलाह पर आरोपी के खिलाफ समझौते को राजी हो गया. इसी तरह आरोपी स्माइल ने भी अपनी गलती मानते हुए भविष्य में सामान्य जीवन बिताने का भरोसा दिलाया है.

ग्वालियर| नेशनल लोक अदालत में शनिवार को एक अनोखे मामले का निराकरण किया गया. जहां सिर्फ 20 रुपए की चोरी का मामला कोर्ट में पिछले 41 साल से विचाराधीन था. कोर्ट की ओर से फरियादी और आरोपी को लोक अदालत ने नोटिस भेजा था. जिसमें फरियादी बाबूलाल ने आरोपी स्माइल की माली हालत देखते हुए समझौते पर सहमति जता दी. इस समय फरियादी की उम्र 61 साल और आरोपी की उम्र 68 साल हो चुकी है.

41 साल बाद खत्म हुई 20 रुपये की लड़ाई

मामला 1978 का है, जब बाबूलाल रोडवेज बस स्टैंड पर टिकट लेने के लिए खड़े थे. उनके पीछे स्माइल खड़ा था. बाबूलाल की निगाह से बचकर स्माइल खान ने उनकी जेब से 20 रुपए निकाल लिए. बाद में ये मामला चोरी के रूप में माधवगंज थाने में दर्ज किया गया. शुरुआत की कुछ सुनवाई और पेशी पर स्माइल आया, बाद में उसने कोर्ट आना बंद कर दिया. 2004 में इस्माइल के खिलाफ स्थाई वारंट निकाला गया और पुलिस ने उसे 15 साल बाद गिरफ्तार किया.

इसी साल 18 अप्रैल को माधवगंज पुलिस ने इस्माइल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. नेशनल लोक अदालत में फरियादी और आरोपी को नोटिस भेजे गए. स्माइल के परिवार में उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं था और उसकी माली हालत भी दयनीय थी. जिसके चलते फरियादी बाबूलाल ने कोर्ट की सलाह पर आरोपी के खिलाफ समझौते को राजी हो गया. इसी तरह आरोपी स्माइल ने भी अपनी गलती मानते हुए भविष्य में सामान्य जीवन बिताने का भरोसा दिलाया है.

Intro:ग्वालियर
नेशनल लोक अदालत में शनिवार को एक अनोखे मामले का निराकरण किया गया। सिर्फ 20 रुपए की चोरी का मामला 41 साल से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय की ओर से फरियादी और आरोपी को लोक अदालत के मद्देनजर नोटिस भेजे गए। जिसमें फरियादी बने बाबूलाल ने आरोपी स्माइल खान की माली हालत देखते हुए समझौते पर रजामंदी दे दी। इस समय फरियादी की उम्र 61 साल तो आरोपी की उम्र 68 साल हो चुकी है।


Body:दरअसल मामला 1978 का है जब 26 साल के बाबूलाल रोडवेज बस स्टैंड पर टिकट लेने के लिए खड़े थे उनके पीछे 20 साल का स्माइल का खड़ा हुआ था। बाबूलाल की निगाह बचाकर इस्माइल खान ने उनकी जेब से ₹20 निकाल लिए। बाद में यह मामला चोरी के रूप में माधव गंज थाने में दर्ज किया जाए। शुरुआत की कुछ सुनवाई और पेशी पर इस्माइल खान आया बाद में उसने कोर्ट आना बंद कर दिया 2004 में इस्माइल खान के खिलाफ स्थाई वारंट निकाला गया। पुलिस ने उसे 15 साल बाद गिरफ्तार किया।


Conclusion:इसी साल 18 अप्रैल को माधवगंज पुलिस ने इस्माइल खां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया नेशनल लोक अदालत में फरियादी और आरोपी को नोटिस भेजे गए चुकि इस्माइल खान के परिवार में उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं था और उसकी माली हालत भी बेहद दयनीय है इसके चलते फरियादी बाबूलाल ने कोर्ट की सलाह पर आरोपी के खिलाफ समझौते की सहमति दे दी इसी तरह आरोपी इस्माइल खान ने भी अपनी गलती मानते हुए भविष्य में सामान्य जीवन बताने का भरोसा दिलाया। जेएमएफसी कोर्ट अनिल कुमार नामदेव के यहां दोनों पक्षों में समझौता हुआ अब इस्माइल खान के जल्द ही जेल से रिहा होने की उम्मीद है।
बाइट अनिल कुमार नामदेव... जेएमएफसी जिला न्यायालय ग्वालियर
Last Updated : Jul 15, 2019, 1:29 PM IST
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