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नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दोहरे आजीवन कारावास की सजा

दो साल पहले बिजौली थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 24, 2019, 8:55 PM IST

जिला न्यायालय, ग्वालियर

ग्वालियर। दो साल पहले बिजौली थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का मामला


जिले के बिजौली थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 10 अप्रैल 2017 को परीक्षा देने मुरार स्थित कन्या विद्यालय पहुंची थी. शाम को जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की. लड़की की सहेली ने बताया कि उसे भिंड के रहने वाले राहुल लोधी के साथ देखा गया है. इस पर पुलिस ने घरवालों की शिकायत पर राहुल लोधी के खिलाफ अपहरण और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. दो महीने बाद लड़की को आरोपी राहुल के कब्जे से पुलिस ने छुड़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने बलात्कार की धारा का इजाफा किया था. न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हत्यारा तो सिर्फ शरीर की संरचना को नष्ट करता है लेकिन बलात्कार जैसी घटना स्त्री की प्रतिष्ठा को खत्म करती है. हालांकि आरोपी के परिजन ने कोर्ट में राहुल को परिवार का एकलौता कमाने वाला बता कर सजा में कमी करने की बात कही जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

ग्वालियर। दो साल पहले बिजौली थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का मामला


जिले के बिजौली थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 10 अप्रैल 2017 को परीक्षा देने मुरार स्थित कन्या विद्यालय पहुंची थी. शाम को जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की. लड़की की सहेली ने बताया कि उसे भिंड के रहने वाले राहुल लोधी के साथ देखा गया है. इस पर पुलिस ने घरवालों की शिकायत पर राहुल लोधी के खिलाफ अपहरण और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. दो महीने बाद लड़की को आरोपी राहुल के कब्जे से पुलिस ने छुड़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने बलात्कार की धारा का इजाफा किया था. न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हत्यारा तो सिर्फ शरीर की संरचना को नष्ट करता है लेकिन बलात्कार जैसी घटना स्त्री की प्रतिष्ठा को खत्म करती है. हालांकि आरोपी के परिजन ने कोर्ट में राहुल को परिवार का एकलौता कमाने वाला बता कर सजा में कमी करने की बात कही जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

Intro:ग्वालियर
जिले के बिजौली थाना क्षेत्र में 2 साल पहले एक दलित नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पास्को और बलात्कार के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। आरोपी राहुल लोधी ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।


Body:दरअसल जिले के बिजौली थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 10 अप्रैल 2017 को परीक्षा देने मुरार स्थित कन्या विद्यालय आई थी ।शाम को जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। लड़की की सहेली ने बताया कि उसे भिंड के पावई इलाके में रहने वाले राहुल लोधी के साथ देखा गया है। इस पर पुलिस ने घरवालों की शिकायत पर राहुल लोधी के खिलाफ अपहरण और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 2 महीने बाद लड़की को राहुल के कब्जे से पुलिस ने मुक्त कराया था राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।


Conclusion:राहुल लोधी ने इस स्कूल की छात्रा को एक मोबाइल फोन भी खरीद कर दिया था। जिससे वह लड़की के संपर्क में रहता था लड़की की सहेली के बयान के आधार पर पुलिस ने राहुल को आरोपी बनाया था। लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने बलात्कार की धारा का इजाफा किया था विशेष न्यायालय पास्को ने आरोपी राहुल लोधी के खिलाफ सबूतों को पुख्ता पाया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हत्यारा तो सिर्फ शरीर की संरचना को नष्ट करता है लेकिन बलात्कार जैसी घटना स्त्री की प्रतिष्ठा को खत्म करती है। इसलिए आरोपी दया का पात्र नहीं है ।हालांकि आरोपी की ओर से कोर्ट में परिवार का एकलौता कमाने वाला राहुल को बता कर सजा में कमी करने की बात की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
बाइट अभय पाटिल शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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