ग्वालियर। दो साल पहले बिजौली थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
जिले के बिजौली थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 10 अप्रैल 2017 को परीक्षा देने मुरार स्थित कन्या विद्यालय पहुंची थी. शाम को जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की. लड़की की सहेली ने बताया कि उसे भिंड के रहने वाले राहुल लोधी के साथ देखा गया है. इस पर पुलिस ने घरवालों की शिकायत पर राहुल लोधी के खिलाफ अपहरण और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. दो महीने बाद लड़की को आरोपी राहुल के कब्जे से पुलिस ने छुड़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने बलात्कार की धारा का इजाफा किया था. न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हत्यारा तो सिर्फ शरीर की संरचना को नष्ट करता है लेकिन बलात्कार जैसी घटना स्त्री की प्रतिष्ठा को खत्म करती है. हालांकि आरोपी के परिजन ने कोर्ट में राहुल को परिवार का एकलौता कमाने वाला बता कर सजा में कमी करने की बात कही जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.