ग्वालियर। शहर के कलेक्ट्रेट भवन के पीछे अप्रैल महीने में पकड़े गए सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी अनुज शिवहरे की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है. न्यायालय ने इससे पहले इस सेक्स रैकेट में शामिल एक युवती की जमानत याचिका भी खारिज की थी. जिला न्यायाधीश ए.के. मंसूरी ने अनुज शिवहरे की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि समाज में इस तरह के अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है. इस पर प्रभावी ढंग से रोक लगाया जाना जरूरी है. ऐसे में मुख्य आरोपी अनुज को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है.
- 16 अप्रैल को पकड़ा गया था गैंग
गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच को 16 अप्रैल की शाम सूचना मिली थी कि नवीन कलेक्ट्रेट भवन ओहदपुर में आयुष्मान नामक भवन में देह व्यापार का काम चल रहा है. जिसके बाद पुलिस ने इस पर छापा मारा और मौके से 5 लड़कियां पकड़ी थी. पुलिस को शुरुआती जांच में पता लगा था कि अनुज शिवहरे और गौरव जैन इस भवन में एक होटल संचालित करते थे और वह बाहर से लड़कियों को यहां लाते थे.
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- आरोपी की गुहार
गिरफ्तारी के बाद इस मामले में मुख्य आरोपी अनुज ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर कहा था कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है. उसका सेक्स रैकेट से कोई लेना देना नहीं है.