ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ नारकोटिक्स एक्ट के एक आरोपी को 40 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने की शर्त पर जमानत दिया है. करीब डेढ़ साल पहले अवैध तरीके से कफ सीरप ले जाते वक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से सेंट्रल जेल में बंद है.
दरअसल सौरभ जैन नाम का दवा कारोबारी के कब्जे से फैंसी ड्रिल कफ सिरप की खेप पकड़ी गई थी. इस दवा में कोडीन नामक ड्रग रहता है, जोकि प्रतिबंधित है. दिसंबर 2018 में सौरभ जैन की गाड़ी से एक हजार से ज्यादा कफ सीरप की शीशियां पकड़ी गई थीं. सभी में कोडिन नामक प्रतिबंधित ड्रग था. इसके बाद आरोपी सौरभ जैन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. इस मामले में नारकोटिक्स विभाग ने चालान पेश किया था, लेकिन धाराएं कड़ी होने के चलते सौरभ जैन को जमानत नहीं मिली थी.
निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सौरभ ने अपने वकील की मदद से हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था. हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सौरभ को जमानत का लाभ दिया है, लेकिन उसके साथ शर्त रखी है कि, वह पीएम केयर फंड में 40 हजार रुपए की राशि जमा करेंगे, तभी जमानत का लाभ दिया जाएगा. हालांकि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने दूसरे जमानती आवेदनों में पीएम केयर फंड सहित प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने एवं कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने की शर्त पर जमानत दी है.