ETV Bharat / state

सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को हाई कोर्ट ने जमानत दी - Accused of putting disputed post

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना संक्रमित होने पर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने वाले आरोपी को ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच ने जमानत दे दी है.

High court gets bail on social media for making lewd comments against CM
सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को मिली हाई कोर्ट से जमानत
author img

By

Published : Sep 29, 2020, 9:35 AM IST

ग्वालियर। हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर ने विदिशा के युवक को जमानत दे दी है, जिसे 2 महीने पहले सिविल लाइन पुलिस विदिशा ने गिरफ्तार किया था. दरअसल उस युवक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने का आरोप था, जिसके बाद उसके खिलाफ आईटी एक्ट और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी रहवर मोहम्मद के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिन धारा में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसमें संबंधित व्यक्ति को खुद कोर्ट आना चाहिए था जो इस केस में नहीं हुआ है.

यह घटना उस वक्त की है, जब सीएम कोरोना संक्रमित हुए थे और इलाज के लिए चिरायु अस्पताल में भर्ती थे. विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले रहवर मोहम्मद ने सीएम की कथित बीमारी को लेकर विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया था और सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी रहबर ने विदिशा सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था जो खारिज हो गया. उसके बाद उसने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अर्जी दायर की, जिसमें उसके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिन धाराओं में रहबर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसमें संबंधित व्यक्ति को खुद न्यायालय की शरण लेना पड़ती है. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है, जिसे सुनने के बाद न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने आरोपी रहबर मोहम्मद को जमानत दे दी.

ग्वालियर। हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर ने विदिशा के युवक को जमानत दे दी है, जिसे 2 महीने पहले सिविल लाइन पुलिस विदिशा ने गिरफ्तार किया था. दरअसल उस युवक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने का आरोप था, जिसके बाद उसके खिलाफ आईटी एक्ट और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी रहवर मोहम्मद के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिन धारा में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसमें संबंधित व्यक्ति को खुद कोर्ट आना चाहिए था जो इस केस में नहीं हुआ है.

यह घटना उस वक्त की है, जब सीएम कोरोना संक्रमित हुए थे और इलाज के लिए चिरायु अस्पताल में भर्ती थे. विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले रहवर मोहम्मद ने सीएम की कथित बीमारी को लेकर विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया था और सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी रहबर ने विदिशा सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था जो खारिज हो गया. उसके बाद उसने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अर्जी दायर की, जिसमें उसके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिन धाराओं में रहबर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसमें संबंधित व्यक्ति को खुद न्यायालय की शरण लेना पड़ती है. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है, जिसे सुनने के बाद न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने आरोपी रहबर मोहम्मद को जमानत दे दी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.