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नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल कारावास की सजा

ग्वालियर जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 30, 2019, 9:56 PM IST

अनिल मिश्रा, प्रवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर

ग्वालियर। जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट के आदेश के साथ ही दोषी को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट ने दोषी पर कारावास के साथ ही ढ़ाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

दरअसल, जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के में रहने वाली 15 साल की लड़की पड़ोस में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने पुलिस में उसकी शिकायत की. परिजनों को आशंका थी कि पड़ोसी अजय गुर्जर ने लड़की का अपहरण किया है क्योंकि लड़की की उससे बातचीत होती रहती थी. इसके बाद पुलिस ने संदेही के रूप में अजय का नाम सामने आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने लड़की को बरामद करा दिया. मामले में अजय के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

ग्वालियर हाईकोर्ट

हस्तिनापुर पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था, जहां 2 साल तक चली सुनवाई के बाद अजय गुर्जर दोषी पाया गया. कोर्ट ने अजय को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और अपहरण की धाराओं के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अन्य धाराओं के तहत ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में दोषी अजय के पिता को संरक्षण देने का आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट के आदेश के साथ ही दोषी को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट ने दोषी पर कारावास के साथ ही ढ़ाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

दरअसल, जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के में रहने वाली 15 साल की लड़की पड़ोस में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने पुलिस में उसकी शिकायत की. परिजनों को आशंका थी कि पड़ोसी अजय गुर्जर ने लड़की का अपहरण किया है क्योंकि लड़की की उससे बातचीत होती रहती थी. इसके बाद पुलिस ने संदेही के रूप में अजय का नाम सामने आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने लड़की को बरामद करा दिया. मामले में अजय के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

ग्वालियर हाईकोर्ट

हस्तिनापुर पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था, जहां 2 साल तक चली सुनवाई के बाद अजय गुर्जर दोषी पाया गया. कोर्ट ने अजय को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और अपहरण की धाराओं के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अन्य धाराओं के तहत ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में दोषी अजय के पिता को संरक्षण देने का आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है.

Intro:ग्वालियर
जिला न्यायालय की पास्को कोर्ट ने नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उस पर ढाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।


Body:दरअसल जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के सकतपुरा में रहने वाली 15 साल की लड़की पड़ोस में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी लेकिन वह जब देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने पुलिस में उसकी शिकायत की। परिजनों को आशंका थी कि पड़ोसी अजय गुर्जर से लड़की की बातचीत होती रहती थी संदेही के रूप में अजय का नाम सामने आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ में उसने लड़की को बरामद करा दिया। इस मामले में अजय के खिलाफ अपहरण बलात्कार पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।


Conclusion:हस्तिनापुर पुलिस ने उसके खिलाफ पास्को कोर्ट में चालान पेश किया।जहां 2 साल तक चली सुनवाई के बाद आरोपी अजय गुर्जर के खिलाफ अपराध साबित पाया और उसे पास्को एक्ट बलात्कार अपहरण में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और विभिन्न धाराओं में उस पर ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अजय के पिता को संरक्षण देने का आरोपी बनाया गया था लेकिन कोर्ट से बरी कर दिया।
बाइट अनिल मिश्रा ...प्रवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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