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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, 61 हजार रुपए के जुर्माने से किया दंडित - Gwalior

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने 7 साल की जेल और 61 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा
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Published : Sep 21, 2019, 3:38 AM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने एक युवती को अगवा कर उसे अवैध निरोध में रखने और लगातार दुष्कर्म करने वाले युवक को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 61 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा


दरअसल, एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया था और उसे झांसी अपने घर ले गया था. 3 दिन तक युवती को अपने भाई और मां की मदद से बंधक बनाकर रखा. युवक लगातार युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा. जब युवती ने युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने साफ तौर पर इंकार कर दिया. जिसके बाद युवक रात में युवती को झांसी स्टेशन पर छोड़ कर फरार हो गया.


युवती ने ग्वालियर थाने में युवक. उसके छोटे भाई और उसकी मां पर अपहरण, बलात्कार और अवैध निरोध में रखने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें अलग-अलग धाराओं में यवक को यह सजा सुनाई गई. वहीं भाई और मां के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने पर उन्हें इस केस से बरी किया गया है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने एक युवती को अगवा कर उसे अवैध निरोध में रखने और लगातार दुष्कर्म करने वाले युवक को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 61 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा


दरअसल, एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया था और उसे झांसी अपने घर ले गया था. 3 दिन तक युवती को अपने भाई और मां की मदद से बंधक बनाकर रखा. युवक लगातार युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा. जब युवती ने युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने साफ तौर पर इंकार कर दिया. जिसके बाद युवक रात में युवती को झांसी स्टेशन पर छोड़ कर फरार हो गया.


युवती ने ग्वालियर थाने में युवक. उसके छोटे भाई और उसकी मां पर अपहरण, बलात्कार और अवैध निरोध में रखने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें अलग-अलग धाराओं में यवक को यह सजा सुनाई गई. वहीं भाई और मां के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने पर उन्हें इस केस से बरी किया गया है.

Intro:ग्वालियर- ग्वालियर जिला न्यायालय ने एक युवती को अगवा कर उसे अवैध निरोध में रखने और लगातार दुष्कर्म करने वाले युवक को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 61000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।


Body:इम्तियाज कुरैशी नामक इस युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया था और उसे झांसी अपने घर लेकर पहुंच गया था। 3 दिन तक युवती को इम्तियाज ने अपने भाई इसरार और मां अफसाना बेगम की मदद से बंधक बनाकर रखा और लगातार दुष्कर्म किया। जब युवती ने इम्तियाज पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने साफ तौर पर इंकार कर दिया। रात में युवती को झांसी स्टेशन पर छोड़ कर आरोपी फरार हो गया।


Conclusion:युवती मे ग्वालियर थाने में इम्तियाज उसके छोटे भाई इसरार और मां अफसाना बेगम पर अपहरण बलात्कार और अवैध निरोध में रखने का मामला दर्ज कराया था। जिसमें अलग-अलग धाराओं में इम्तियाज को यह सजा सुनाई गई है। भाई इसरार और मां के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने पर उन्हें इस केस से बरी किया गया है।
बाईट- राजीव तोमर.....शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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