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12 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, लंबित मामलों का किया जाएगा निराकरण - नेशनल लोक अदालत गुना

गुना जिले में नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विशेष न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने न्यायाधीशों की बैठक लेकर 12 दिसंबर को जिला स्तर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन नेशनल लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

National Lok Adalat to be held on 12 December in guna
12 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
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Published : Nov 8, 2020, 2:35 AM IST

गुना। गुना जिले में नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायाधीश ने बैठक ली. जिसमें बताया गया कि कोरोना काल में संक्रमण के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने 12 दिसम्बर 2020 को जिला स्तर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी. जिसमें गुना जिले के चांचौड़ा, राघौगढ़ और आरोन न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा.

12 दिसम्बर 2020 को होने वाला नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी.(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले और बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) के मामलों का निराकरण किया जाएगा.

गुना। गुना जिले में नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायाधीश ने बैठक ली. जिसमें बताया गया कि कोरोना काल में संक्रमण के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने 12 दिसम्बर 2020 को जिला स्तर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी. जिसमें गुना जिले के चांचौड़ा, राघौगढ़ और आरोन न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा.

12 दिसम्बर 2020 को होने वाला नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी.(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले और बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) के मामलों का निराकरण किया जाएगा.

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