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MP Guna राघौगढ़ में नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू, प्रशासन ने ये प्रतिबंध लगाए

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Published : Dec 30, 2022, 5:14 PM IST

नगर पालिका राघौगढ़ में चुनाव के मद्देनजर नगरीय क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किए गए हैं. नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर राजनैतिक हलचल तेज है. जिला प्रशासन परस्पर राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन को विनियमित किया जाना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलुस आदि पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं.

MP Guna  Section 144 imposed municipal elections in Raghogarh
राघौगढ़ में नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू

गुना। जिले में नगरपालिका राघौगढ़ के आम निर्वाचन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय है. इसी को देखते हुए अमन-चैन बनाए रखने के लिए से प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके तहत अनियमित सार्वजनिक यातायात, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले, लाउडस्पीकर के दुरुपयोग, अस्त्र-शस्त्रों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है. इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्विघ्न- निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघौगढ क्षेत्र में प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी किए हैं.

24 जनवरी तक प्रतिबंध : आदेश के अनुसार 29 दिसंबर से 24 जनवरी तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी. राघौगढ क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग राधौगढ की पूर्व अनुमति के नही करेंगे. राधौगढ़ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनैतिक व गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नहीं करेंगे. कोई भी अपने कार्यक्रम के लिए यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.

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इन गतिविधियों पर बंदिश : कोई भी व्यक्ति दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा. लाउडस्पीकर पर उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषणबाजी नहीं की जाएग. सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अन्तर्गत ही नियत स्थल पर समयसीमा में इसका उपयोग किया जाएगा. राधौगढ़ क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पटाखा-आतिशबाजी एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, मशाल आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी. नगर पालिका परिषद राघौगढ़ क्षेत्र में मकान स्वामी उनके किराएदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देंगे. कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा.

गुना। जिले में नगरपालिका राघौगढ़ के आम निर्वाचन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय है. इसी को देखते हुए अमन-चैन बनाए रखने के लिए से प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके तहत अनियमित सार्वजनिक यातायात, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले, लाउडस्पीकर के दुरुपयोग, अस्त्र-शस्त्रों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है. इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्विघ्न- निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघौगढ क्षेत्र में प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी किए हैं.

24 जनवरी तक प्रतिबंध : आदेश के अनुसार 29 दिसंबर से 24 जनवरी तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी. राघौगढ क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग राधौगढ की पूर्व अनुमति के नही करेंगे. राधौगढ़ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनैतिक व गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नहीं करेंगे. कोई भी अपने कार्यक्रम के लिए यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.

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इन गतिविधियों पर बंदिश : कोई भी व्यक्ति दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा. लाउडस्पीकर पर उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषणबाजी नहीं की जाएग. सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अन्तर्गत ही नियत स्थल पर समयसीमा में इसका उपयोग किया जाएगा. राधौगढ़ क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पटाखा-आतिशबाजी एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, मशाल आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी. नगर पालिका परिषद राघौगढ़ क्षेत्र में मकान स्वामी उनके किराएदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देंगे. कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा.

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