गुना। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने कोरोना महामारी के मद्देनजर आदेश पारित किया है की आज सुबह 10 बजे से किराना की समस्त दुकानें बंद रहेंगी. सभी तरह के दो पहिया व चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी. सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा. आपात चिकित्सा की स्थिति में मरीज को ले जाने वाले वाहन चलेंगे साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि उपयोग में आने वाले वाहन भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगे. इसके अलावा सिर्फ सरकारी स्तर पर काम कर रहे वाहनों को अनुमति होगी.
दवा चिकित्सा उपकरण, बैंक एटीएम, कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी चालू रहेंगी किराना सामान की होम डिलीवरी गली मोहल्लों में फल व सब्जी बेचने वालों को परमिशन रहेगी. लेकिन वह 15 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं रुकेंगे वहीं दूध डेरी सुबह 6 से 9 बजे तक 3 घंटे के लिए खुलेंगी.
दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए गुना कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक टोटल लॉकडाउन 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 13 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. टोटल लॉकडाउन को लेकर शहर में पूरी तरह स्थाई रूप से बैरिकेडिंग कर दी गई है. जिससे लग रहा है प्रशासन पूरी तरह पाबंदी लगाने को तैयार हैं. कलेक्टर एस विश्वनाथन इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि घर में ही रहें बाहर ना निकलें.