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गुना में बर्ड फ्लू का प्रकोप अलर्ट, प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी - National High Security Disease Research Laboratory

मध्य प्रदेश शासन और पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार गुना कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने बर्ड फ्लू के संबंध में विभिन्न आदेश जारी किए है.

bird flu outbreak alert
बर्ड फ्लू का प्रकोप अलर्ट
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Published : Jan 9, 2021, 8:01 AM IST

गुना। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल द्वारा विजयपुर और राधौगढ़ में पाए गए मृत पक्षी के जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, जिसमें एच-5 एवियन इन्फ्लुएंण्जा वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है. इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन और पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

उन्‍होंने जारी आदेश में राधौगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की परिधि में आने वाले कुक्कुट बाजार, चिकन मार्केट, चिकन शॉप सहित अन्य दुकानों को 15 जनवरी 2021 तक की अवधि के लिए बंद किए जाने के आदेश जारी किए है. इसी के साथ जिले की सीमा से अन्य जिलों और अन्य जिलों से गुना जिले से होने वाले पॉल्ट्री परिवहन को आगामी 7 दिवस के लिए हेतु प्रतिबंधित किया गया है.

जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर बर्ड फ्लू का संकमण पाया जाता है, तो उसे संबंधित नगर पालिक परिषद, नगर पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से विनिष्टीकरण करने की कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया.

कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील की है कि संक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रों से खुद को दूर रखें. अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई रखें. बीमार और मृत पक्षियों के संबंध में तत्काल संबंधित नगर पालिका, ग्राम पंचायत और पशु चिकित्सालय को सूचित करें.

इसके अलावा जिले के समस्त पोल्ट्री, अंडे और चिकन व्यवसायियों सहित जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रकिया संहिता-1973 के तहत आदेश पारित किया गया है.

गुना। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल द्वारा विजयपुर और राधौगढ़ में पाए गए मृत पक्षी के जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, जिसमें एच-5 एवियन इन्फ्लुएंण्जा वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है. इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन और पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

उन्‍होंने जारी आदेश में राधौगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की परिधि में आने वाले कुक्कुट बाजार, चिकन मार्केट, चिकन शॉप सहित अन्य दुकानों को 15 जनवरी 2021 तक की अवधि के लिए बंद किए जाने के आदेश जारी किए है. इसी के साथ जिले की सीमा से अन्य जिलों और अन्य जिलों से गुना जिले से होने वाले पॉल्ट्री परिवहन को आगामी 7 दिवस के लिए हेतु प्रतिबंधित किया गया है.

जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर बर्ड फ्लू का संकमण पाया जाता है, तो उसे संबंधित नगर पालिक परिषद, नगर पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से विनिष्टीकरण करने की कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया.

कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील की है कि संक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रों से खुद को दूर रखें. अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई रखें. बीमार और मृत पक्षियों के संबंध में तत्काल संबंधित नगर पालिका, ग्राम पंचायत और पशु चिकित्सालय को सूचित करें.

इसके अलावा जिले के समस्त पोल्ट्री, अंडे और चिकन व्यवसायियों सहित जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रकिया संहिता-1973 के तहत आदेश पारित किया गया है.

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