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डिंडौरी: अमीरा ग्राम पंचायत के सचिव पर गिरी निलंबन की गाज, काम में लापरवाही का मामला - डिंडौरी

जिले के अमीरा ग्राम पंचायत सचिव पर निलंबन की गाज गिरी है. सचिव अशोक सिंह परस्ते को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है.

अमीरा ग्राम पंचायत के सचिव पर गिरी निलंबन की गाज
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Published : Sep 25, 2019, 10:01 AM IST

डिंडौरी। जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर सचिव को निलंबित कर दिया है. ग्राम पंचायत अमीरा के सचिव अशोक सिंह परस्ते को लापरवाही के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई की गई.

अमीरा ग्राम पंचायत के सचिव पर गिरी निलंबन की गाज

वहीं बड़जर ग्राम पंचायत की सचिव फूलगिरी धूमकेती को अमेरा ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. निलंबित सचिव अशोक सिंह परस्ते की लगातार शिकायतें आ रही थीं, जिसके चलते जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन की कार्रवाई की है.

इसके तहत मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत अशोक सिंह परस्ते सचिव ग्राम पंचायत अमेरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मेंहदवानी नियत किया गया है.

डिंडौरी। जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर सचिव को निलंबित कर दिया है. ग्राम पंचायत अमीरा के सचिव अशोक सिंह परस्ते को लापरवाही के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई की गई.

अमीरा ग्राम पंचायत के सचिव पर गिरी निलंबन की गाज

वहीं बड़जर ग्राम पंचायत की सचिव फूलगिरी धूमकेती को अमेरा ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. निलंबित सचिव अशोक सिंह परस्ते की लगातार शिकायतें आ रही थीं, जिसके चलते जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन की कार्रवाई की है.

इसके तहत मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत अशोक सिंह परस्ते सचिव ग्राम पंचायत अमेरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मेंहदवानी नियत किया गया है.

Intro:डिंडोरी जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले एक सचिव को निलंबित किया है।Body:डिंडोरी जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले एक सचिव को निलंबित किया है।
आपको बता दें कि शहपुरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पत्र क्रमांक 741 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार अशोक सिंह परस्ते सचिव ग्राम पंचायत अमीरा के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही किए जाने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2540 दिनांक 13 /9 /2019 के द्वारा 8 बिंदुओं पर आधारित 'कारण बताओ सूचना पत्र' जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत न कि जाने पर निलम्बन की कार्यवाही की गई है ।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आदेश पत्र में अशोक सिंह परस्ते को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 के संशोधित नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण के तहत उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
इसके तहत मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत अशोक सिंह परस्ते सचिव ग्राम पंचायत अमेरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मेंहदवानी नियत किया गया है।
निलंबन अवधि में सचिव अशोक सिंह परस्ते को शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।
वहीं अब ग्राम पंचायत बड़झर के सचिव फूलगिरी धूमकेती को ग्राम पंचायत अमेरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।Conclusion:शासकीय कार्य में लापरवाही करने वाले शहपुरा जनपद पंचायत के अमेरा ग्राम पंचायत के सचिव अशोक सिंह परस्ते को जिला पंचायत सीईओ डिंडौरी ने निलंबित कर दिया है ।निलंबन अवधि में सचिव अशोक सिंह परस्ते का मुख्यालय मेहंदवानी में किया गया है वहीं अब अमेरा ग्राम पंचायत के सचिव का अतिरिक्त प्रभार बड़जर के सचिव फूल गिरी धूमकेती को दिया गया है
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