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शरीयत को बनाया मजाक, तलाक के बाद पत्नी को अपनाने की कही बात - बाकानेर युवक ने पत्नी को तलाक दिया

धार के थाना मनावर के बाकानेर गांव स्थित एक युवक ने सेंधवा की न्यायालय में अपनी पत्नी को तलाक दे दिया. तलाक के बाद युवक ने पत्नी को साथ रखने की बात कही.

पीड़िता
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Published : Jun 21, 2019, 12:11 AM IST

धार। एक महिला ने अपनी पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और भरण पोषण के लिए केस दायर किया था. जिस पर महिला के पति ने सेंधवा की न्यायालय में अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कही थी, लेकिन मनावर कोर्ट में पत्नी मानते हुए अपने साथ रहने की बात कही है, लेकिन महिला ने साथ जाने से इंकार कर दिया है.


मनावर विधानसभा के बाकानेर गांव निवासी कासिम खत्री ने अपनी बीबी को शरीयत के तहत और लिखित दोनों तरह से तलाक दिया था. तलाक के बाद कासिम ने दूसरी बीबी से निकाह कर लिया. वहीं कासिम की पहली बीबी ने सेंधवा न्यायालय में घरेलू हिंसा और दहेज पताड़ना का एक केस दायर किया था .

युवक ने तलाक के बाद पत्नी को रखने की कही बात


कासिम ने सेंधवा न्यायालय में जवाब दिया है की वो पहली पत्नी को तलाक दे चुका है. इसलिए वह भरण-पोषण और गुजारा भत्ते के लिये पात्र नहीं है. जबकि कासिम ने मनावर की जिला व अपर सत्र न्यायालय में उसने कहा है कि वह पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है. वह उसके साथ घर आकर रह सकती है.


पीड़िता का कहना है कि शरीयत के हिसाब से पति ने तलाक दिया है तो वह बगैर हलाला के उसके साथ नहीं रह सकती है. साथ ही पीड़िता ने कहा कि वह हलाला के लिए तैयार नहीं है. वहीं इस मामले में पीड़िता की वकील विमला शर्मा का कहना है कि कासिम ने एक नहीं दो महिलाओं की जिंदगी खराब की है. वकील का कहना है कि कासिम ने शरीयत का मजाक उड़ाया है, इसलिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

धार। एक महिला ने अपनी पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और भरण पोषण के लिए केस दायर किया था. जिस पर महिला के पति ने सेंधवा की न्यायालय में अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कही थी, लेकिन मनावर कोर्ट में पत्नी मानते हुए अपने साथ रहने की बात कही है, लेकिन महिला ने साथ जाने से इंकार कर दिया है.


मनावर विधानसभा के बाकानेर गांव निवासी कासिम खत्री ने अपनी बीबी को शरीयत के तहत और लिखित दोनों तरह से तलाक दिया था. तलाक के बाद कासिम ने दूसरी बीबी से निकाह कर लिया. वहीं कासिम की पहली बीबी ने सेंधवा न्यायालय में घरेलू हिंसा और दहेज पताड़ना का एक केस दायर किया था .

युवक ने तलाक के बाद पत्नी को रखने की कही बात


कासिम ने सेंधवा न्यायालय में जवाब दिया है की वो पहली पत्नी को तलाक दे चुका है. इसलिए वह भरण-पोषण और गुजारा भत्ते के लिये पात्र नहीं है. जबकि कासिम ने मनावर की जिला व अपर सत्र न्यायालय में उसने कहा है कि वह पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है. वह उसके साथ घर आकर रह सकती है.


पीड़िता का कहना है कि शरीयत के हिसाब से पति ने तलाक दिया है तो वह बगैर हलाला के उसके साथ नहीं रह सकती है. साथ ही पीड़िता ने कहा कि वह हलाला के लिए तैयार नहीं है. वहीं इस मामले में पीड़िता की वकील विमला शर्मा का कहना है कि कासिम ने एक नहीं दो महिलाओं की जिंदगी खराब की है. वकील का कहना है कि कासिम ने शरीयत का मजाक उड़ाया है, इसलिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

Intro:रिपोर्टर - अशोक पाटीदार विधानसभा मनावर
Mp-dhr-manawar-talak-ashok patidar-20.06.19
Mo.8966927730
थाना मनावर के ग्राम बाकानेर के युवक कासिम खत्री ने अपनी पहली बीवी को सेंधवा की न्यायालय में तलाक दे दिया बताया गया वही कासिम खत्री ने मनावर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया मैं अपनी बीवी को वापस अपने घर ले जाना चाहता हूं महिला ने वापस जाने से इनकार कियाBody:धार - मनावर विधानसभा के ग्राम बाकानेर निवासी कासिम पिता सुल्तान खत्रीं ने अपनी बीबी को शरीयत के तहत ओर लिखित मे दोनो तरह से तलाक देकर दूसरी बीबी से निकाह कर लिया वही कासिम की पहली बीबी ने सेंधवा न्यायालय में घरेलू हिंसा ओर दहेज पड़ताड़ना का एक वाद प्रस्तूत किया जिसमे कासिम पिता सुल्तान खत्री को सेंधवा न्यायालय का नोटिस मिलने से कासिम पिता सुल्तान ने सेंधवा न्यायालय मे यह जवाब दीया हे की मे अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका हू इस लिये मे भरण पोषण व गुजारा भत्ते के लिये पात्र नही हू। जब की कासिम ने मनावर की जिला एवं अपर सत्र न्यायालय मे यह वाद प्रस्तूत किया हे की मेने मेरी पहली पत्नी को तलाक नही दिया हे ओर वह मेरे साथ मेरे घर बाकानेर मे आकर रहे। वही पीड़िता का कहना हे की मुझे शरीयत के हिसाब से तलाक दे दिया गया हे तो अब मे बगेर हलाला के कासिम के साथ नही रह सकती ओर मे एसा करना नही चाहती हु । पीड़िता की ओर से वकील रही विमला शर्मा ने बताया कि कासिम ने एक नही दो महिला की ज़िन्दगी खराब की है ओर शरीयत ओर कानुन का मजाक उडा रहा हे एसे व्यक्ति को कडी से कडी सजा मिलनी चाहिये जो की आगे किसी की मासूम बहन बेटी की जीन्दगी के साथ खिलवाड़ नही कर सके। इसी बात को लेकर आज हम मनावर न्यायालय में पेश हुवे है।

बाईट-01-विमला शर्मा एडवोकेट सेंधवा
बाईट-02-पीड़िताConclusion:धार - मनावर थाना अंतर्गत के ग्राम बाकानेर मे एक मुस्लिम परिवार ने आपसी विवाद के चलते शरीयत को बनाया मजाक जिसको लेकर मनावर की जिला एवं अपर सत्र न्यायालय में कासिम खत्री ने वाद प्रस्तुत किया जो एक मजाक बना है
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