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धार शहर में आज से आगामी आदेश तक जारी रहेगा कर्फ्यू - Sanitizing

धार शहर में आज से आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है. कर्फ्यू के दौरान कृषि संबंधित दुकानें, बैंक, किराना दुकानों के साथ मटके व्यापारियों को छूट दी गई है.

Curfew will continue in Dhar Nagar from today till further orders
धार नगर में आज से आगामी आदेश तक जारी रहेगा कर्फ्यू
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Published : May 4, 2020, 8:22 AM IST

धार। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जिसके चलते धार जिला प्रशासन ने धार नगर में आज से आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है. कर्फ्यू के दौरान कृषि संबंधित दुकानें, बैंक, किराना दुकानों के साथ मटके व्यापारियों को जिला प्रशासन द्वारा छूट दिया गया है, जो कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी.

कर्फ्यू के दौरान धार नगर के कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्र में मौजूद, मेडिकल, कृषि से संबंधित दुकानें, ट्रैक्टर पार्ट्स, गैरेज मैकेनिक, मोटर वाइंडिंग की दुकानों, किराना दुकान, मटके की दुकान, बैंक, सभी को सुबह 11 बजे 4 बजे तक खोलने का निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है. बैंकों को छोड़कर बाकी दुकाने अल्टरनेट रूप में खोलने का निर्णय लिया गया है. जिससे बारी-बारी से सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने का मौका मिलेगा और जिससे नगर में ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगी.

धार नगर में सब्जी के ठेले एवं दूध डेरियां बंद रखने का सख्त आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया हैं. अभी तक कर्फ्यू के दौरान जिस तरीके से डोर टू डोर दूध और सब्जियों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, वैसा ही अगेल आदेश तक जारी रहेगा. किराना दुकान को लेकर भी जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजिंग जैसी सुविधाओं के बीच में दुकान के संचालन का आदेश जारी किए है. जिले में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने के चलते 19 अप्रैल से धार नगर में कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है, जो अब फिर आज से आगामी आदेश तक जारी रहेगा. धार रेड जोन में है, जिले में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 55 है. जिनमें से 12 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो कर अपने घर लौट चुके हैं. एक युवक की मौत हो चुकी है.

धार। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जिसके चलते धार जिला प्रशासन ने धार नगर में आज से आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है. कर्फ्यू के दौरान कृषि संबंधित दुकानें, बैंक, किराना दुकानों के साथ मटके व्यापारियों को जिला प्रशासन द्वारा छूट दिया गया है, जो कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी.

कर्फ्यू के दौरान धार नगर के कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्र में मौजूद, मेडिकल, कृषि से संबंधित दुकानें, ट्रैक्टर पार्ट्स, गैरेज मैकेनिक, मोटर वाइंडिंग की दुकानों, किराना दुकान, मटके की दुकान, बैंक, सभी को सुबह 11 बजे 4 बजे तक खोलने का निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है. बैंकों को छोड़कर बाकी दुकाने अल्टरनेट रूप में खोलने का निर्णय लिया गया है. जिससे बारी-बारी से सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने का मौका मिलेगा और जिससे नगर में ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगी.

धार नगर में सब्जी के ठेले एवं दूध डेरियां बंद रखने का सख्त आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया हैं. अभी तक कर्फ्यू के दौरान जिस तरीके से डोर टू डोर दूध और सब्जियों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, वैसा ही अगेल आदेश तक जारी रहेगा. किराना दुकान को लेकर भी जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजिंग जैसी सुविधाओं के बीच में दुकान के संचालन का आदेश जारी किए है. जिले में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने के चलते 19 अप्रैल से धार नगर में कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है, जो अब फिर आज से आगामी आदेश तक जारी रहेगा. धार रेड जोन में है, जिले में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 55 है. जिनमें से 12 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो कर अपने घर लौट चुके हैं. एक युवक की मौत हो चुकी है.

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