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चाइनीज और देवी- देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों का विरोध, प्रदेश सरकार ने लिया ये फैसला

देवास में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा देवी-देवताओं की फोटो वाले पटाखों को लेकर दुकानदारों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने विदेशी और देवी देवताओं के चित्रों वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.

Prohibition on sale of firecrackers holding images of deities
देवी- देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों की बिक्री पर रोक
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Published : Nov 5, 2020, 8:42 AM IST

Updated : Nov 5, 2020, 11:55 AM IST

देवास। दीपावली आने के ठीक पहले अब पटाखों पर हिंदूवादी संगठनों की आपत्ति आना शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देवास शहर के पटाखा व्यापारियों की दुकान पर पहुंचकर हिंदूवादी नेताओं ने जमकर हंगामा मचाया और दुकानदारों को धमकियां दीं. युवाओं का कहना था कि, 'पटाखों पर हिन्दू देवी-देवताओं की फोटो बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब यदि ये पटाखे बेचे गए तो दुकान में आग लगा देंगे'. ये सभी वायरल वीडियो सोमवार के बताए जा रहे हैं.

हिंदूवादी नेताओं ने पटाखा व्यापारियों को धमकाया

अब इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा है कि, 'पटाखों पर किसका चित्र हो इसकी जवाबदारी पटाखे बनाने वाले पर है, ना कि दुकानदार पर. मोदी जी को अध्यादेश निकाल कर पटाखों पर किसी भी धर्म के देवी-देवताओं के चित्र नहीं लगाने का कानून बना देना चाहिए. देवास जिला प्रशासन को जो निर्दोष दुकानदार को धमका रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना चाहिए'.

घबराए दुकानदार

सीजन के ठीक पहले मिली धमकियों से घबराए दुकानदारों का कहना है कि, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. पटाखे बाहर से आते हैं, वो सिर्फ इसे बेचते हैं और अब उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए हैं कि, 'हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं'. दुकानदारों ने कहा कि, 'उनके यहां देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे नहीं बेचे जाएंगे'. देवास कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला का कहना है कि, वीडियो उनके संज्ञान में भी आया है. पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने जारी किए आदेश

इस मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आदेश जारी करते हुए देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. मंत्रालय में आयोजित सुरक्षा व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि, 'प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री नहीं होगी. दीवाली पर सिर्फ देश में निर्मित पटाखों को ही बेचा जा सकेगा'. मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि 'देश में बने पटाखे खरीदें और ऐसे पटाखे ना खरीदें जिस पर देवी-देवताओं के चित्र हों'.

प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

गृह विभाग ने जारी किए आदेश

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को इस संबंध में आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज के पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है. विदेशी पटाखों की बिक्री करने पर विक्रेता का लाइसेंस रद किया जाएगा.

प्रदूषण को लेकर चिंता

दरअसल, केंद्र सरकार ने प्रदेश में बने पटाखों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद गृह विभाग ने सभी जिलों को यह आदेश जारी किए हैं. वहीं दीवाली पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए तय लिमिट से ज्यादा ध्वनि के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाया गया है.

  • मध्यप्रदेश में चीनी सहित अन्य विदेशी पटाखों का भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग करने पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1)(बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे जिन पर देवी-देवताओं के चित्र अंकित हों।

    मेरी सभी से अपील है कि स्वदेशी पटाखों का ही उपयोग करें। pic.twitter.com/5LygAkZKNq

    — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 4, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार चिंतित

कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदूषण को लेकर भी सरकार चिंतित है. आशंका जताई जा रही है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो सकती है. इसी कारण सुरक्षा पर की दृष्टी से सरकार ने ये फैसला लिया है.

एनजीटी में याचिका दायर

कोरोना काल में दीवाली के समय पटाथा फोड़ना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, पटाखा फोड़ने से प्रदूषण तो फैलेगा ही साथ ही कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीज या फिर वह लोग जो कि कोरोना वायरस से ठीक होकर वापस घर लौटे हैं, उन लोगों के लिए पटाखों का यह धुआं जहर बन कर सामने आएगा. लिहाजा जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच ने इन तमाम बातों को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की है कि कोरोना काल के चलते आखिर क्यों न इस दीवाली पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए.

गुरुवार को होगी एनजीटी में सुनवाई

नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्य डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल के समय पटाखे फोड़ना अत्यंत ही हानिकारक साबित हो सकता है. क्योंकि आम जनता इन पटाखों से निकलने वाले धुंए से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से परेशान होंगे ही पर वह लोगों के लिए यह धुंआ खासा असर करेगा जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर इस बीमारी से ठीक हुए है, याचिका में यह भी दलील दी गई है कि पटाखों का धुआं सीधे फेफड़ों में जाकर असर करेगा, नागरिक उपभोक्ता मंच के द्वारा दायर की गई इस याचिका की सुनवाई गुरुवार को होना तय किया गया है.

गृह विभाग का आदेश

  1. विदेशी पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री पर कार्रवाई करते हुए ऐसी दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा, जहां इस तरह के पटाखे मिलेंगे.
  2. व्यापारी के पास 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखे मिलने पर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
  3. पटाखा व्यापारी 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे.
  4. ई-कॉमर्स साइटों पर विदेशी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी निगाह रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

देवास। दीपावली आने के ठीक पहले अब पटाखों पर हिंदूवादी संगठनों की आपत्ति आना शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देवास शहर के पटाखा व्यापारियों की दुकान पर पहुंचकर हिंदूवादी नेताओं ने जमकर हंगामा मचाया और दुकानदारों को धमकियां दीं. युवाओं का कहना था कि, 'पटाखों पर हिन्दू देवी-देवताओं की फोटो बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब यदि ये पटाखे बेचे गए तो दुकान में आग लगा देंगे'. ये सभी वायरल वीडियो सोमवार के बताए जा रहे हैं.

हिंदूवादी नेताओं ने पटाखा व्यापारियों को धमकाया

अब इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा है कि, 'पटाखों पर किसका चित्र हो इसकी जवाबदारी पटाखे बनाने वाले पर है, ना कि दुकानदार पर. मोदी जी को अध्यादेश निकाल कर पटाखों पर किसी भी धर्म के देवी-देवताओं के चित्र नहीं लगाने का कानून बना देना चाहिए. देवास जिला प्रशासन को जो निर्दोष दुकानदार को धमका रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना चाहिए'.

घबराए दुकानदार

सीजन के ठीक पहले मिली धमकियों से घबराए दुकानदारों का कहना है कि, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. पटाखे बाहर से आते हैं, वो सिर्फ इसे बेचते हैं और अब उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए हैं कि, 'हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं'. दुकानदारों ने कहा कि, 'उनके यहां देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे नहीं बेचे जाएंगे'. देवास कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला का कहना है कि, वीडियो उनके संज्ञान में भी आया है. पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने जारी किए आदेश

इस मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आदेश जारी करते हुए देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. मंत्रालय में आयोजित सुरक्षा व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि, 'प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री नहीं होगी. दीवाली पर सिर्फ देश में निर्मित पटाखों को ही बेचा जा सकेगा'. मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि 'देश में बने पटाखे खरीदें और ऐसे पटाखे ना खरीदें जिस पर देवी-देवताओं के चित्र हों'.

प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

गृह विभाग ने जारी किए आदेश

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को इस संबंध में आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज के पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है. विदेशी पटाखों की बिक्री करने पर विक्रेता का लाइसेंस रद किया जाएगा.

प्रदूषण को लेकर चिंता

दरअसल, केंद्र सरकार ने प्रदेश में बने पटाखों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद गृह विभाग ने सभी जिलों को यह आदेश जारी किए हैं. वहीं दीवाली पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए तय लिमिट से ज्यादा ध्वनि के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाया गया है.

  • मध्यप्रदेश में चीनी सहित अन्य विदेशी पटाखों का भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग करने पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1)(बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे जिन पर देवी-देवताओं के चित्र अंकित हों।

    मेरी सभी से अपील है कि स्वदेशी पटाखों का ही उपयोग करें। pic.twitter.com/5LygAkZKNq

    — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 4, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार चिंतित

कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदूषण को लेकर भी सरकार चिंतित है. आशंका जताई जा रही है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो सकती है. इसी कारण सुरक्षा पर की दृष्टी से सरकार ने ये फैसला लिया है.

एनजीटी में याचिका दायर

कोरोना काल में दीवाली के समय पटाथा फोड़ना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, पटाखा फोड़ने से प्रदूषण तो फैलेगा ही साथ ही कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीज या फिर वह लोग जो कि कोरोना वायरस से ठीक होकर वापस घर लौटे हैं, उन लोगों के लिए पटाखों का यह धुआं जहर बन कर सामने आएगा. लिहाजा जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच ने इन तमाम बातों को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की है कि कोरोना काल के चलते आखिर क्यों न इस दीवाली पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए.

गुरुवार को होगी एनजीटी में सुनवाई

नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्य डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल के समय पटाखे फोड़ना अत्यंत ही हानिकारक साबित हो सकता है. क्योंकि आम जनता इन पटाखों से निकलने वाले धुंए से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से परेशान होंगे ही पर वह लोगों के लिए यह धुंआ खासा असर करेगा जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर इस बीमारी से ठीक हुए है, याचिका में यह भी दलील दी गई है कि पटाखों का धुआं सीधे फेफड़ों में जाकर असर करेगा, नागरिक उपभोक्ता मंच के द्वारा दायर की गई इस याचिका की सुनवाई गुरुवार को होना तय किया गया है.

गृह विभाग का आदेश

  1. विदेशी पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री पर कार्रवाई करते हुए ऐसी दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा, जहां इस तरह के पटाखे मिलेंगे.
  2. व्यापारी के पास 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखे मिलने पर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
  3. पटाखा व्यापारी 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे.
  4. ई-कॉमर्स साइटों पर विदेशी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी निगाह रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
Last Updated : Nov 5, 2020, 11:55 AM IST
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