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लॉकडाउन 4.0: देवास में कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेगी एक भी दुकान

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Published : May 19, 2020, 10:34 PM IST

देवास जिले में लॉकडाउन 4.0 के लिए कलेक्टर ने प्रेसवार्ता आयोजित की. इस दौरान बताया गया कि देवास नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जिलेभर में कुछ नियम और शर्तों के साथ दूकानें सुचारू रूप से चालू की जाएंगी.

All shops will open except municipal area and containment area in dewas
नगर निगम क्षेत्र और कंटेन्मेंट एरिया को छोड़कर खुलेंगी सभी दुकानें

देवास। कोरोना वायरस ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढाने के लिए बाध्य कर दिया है. देवास मेंं भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर कलेक्टर श्रीकांत पांडेय और एसपी कृष्णावेणी देसावतु ने पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 का पालन कुछ नए तरीके से करना होगा. देवास नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जिलेभर में कुछ नियम और शर्तों के साथ दुकानें सुचारू रूप से चालू की जाएंगी.

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन 4.0 में लोगों को रियायत देने के लिए शर्तों के साथ दुकानें खोली जाएंगी. साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे. होटल, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के साथ चालू रहेंगे. वहीं सामान्य तरीके से सारी दुकानें सरकार के नियमों के अनुसार खुली रहेंगी. इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रुप से पालन करना होगा. वहीं मास्क व सैनेटाइजर का इस्तेमाल भी जरूरी रूप से करना होगा.

कलेक्टर ने कहा कि शहर की स्थिति देखते हुए समय-समय पर मीडिया के माध्यम से आम जनता तक जानकारी पहुंचाई जाएगी. लॉकडाउन 4.0 को लेकर कलेक्टर श्रीकांत पांडेय और एसपी कृष्णावेणी देसावतु ने पत्रकारों से चर्चा की. कलेक्टर सभाकक्ष में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि लॉकडाउन 4.0 का पालन कुछ नए तरीके से करना होगा.

देवास। कोरोना वायरस ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढाने के लिए बाध्य कर दिया है. देवास मेंं भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर कलेक्टर श्रीकांत पांडेय और एसपी कृष्णावेणी देसावतु ने पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 का पालन कुछ नए तरीके से करना होगा. देवास नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जिलेभर में कुछ नियम और शर्तों के साथ दुकानें सुचारू रूप से चालू की जाएंगी.

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन 4.0 में लोगों को रियायत देने के लिए शर्तों के साथ दुकानें खोली जाएंगी. साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे. होटल, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के साथ चालू रहेंगे. वहीं सामान्य तरीके से सारी दुकानें सरकार के नियमों के अनुसार खुली रहेंगी. इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रुप से पालन करना होगा. वहीं मास्क व सैनेटाइजर का इस्तेमाल भी जरूरी रूप से करना होगा.

कलेक्टर ने कहा कि शहर की स्थिति देखते हुए समय-समय पर मीडिया के माध्यम से आम जनता तक जानकारी पहुंचाई जाएगी. लॉकडाउन 4.0 को लेकर कलेक्टर श्रीकांत पांडेय और एसपी कृष्णावेणी देसावतु ने पत्रकारों से चर्चा की. कलेक्टर सभाकक्ष में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि लॉकडाउन 4.0 का पालन कुछ नए तरीके से करना होगा.

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