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सुभाष चौक पर मौजूद पुलिस चौकी को तोड़ने के कोर्ट ने दिए आदेश

देवास के सुभाष चौक में व्यापारियों की दुकान के आगे पुलिस की बनायी गई चौकी को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने तोड़ने के आदेश जारी किए है.

सुभाष चौक पुलिस चौकी तोड़ने के आदेश
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Published : Nov 15, 2019, 11:47 PM IST

देवास। देवास के सुभाष चौक में बने अवैध पुलिस सहायता केंद्र को इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने तोड़ने का आदेश जारी किया है. आदेश के साथ ही प्रशासन पर टिप्पणी कर कोर्ट ने SP को अगली तारीख में पेश होकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने नई परिपाटी की शुरुआत की जबकि भवन निर्माण हेतु नगर निगम अधिनियम के अनुसार काम होता है.

सुभाष चौक पुलिस चौकी तोड़ने के आदेश
कोर्ट का कहना है कि कलेक्टर ने दो लाइन का पत्र लिखकर भवन निर्माण अधिकारी को दिया जिसके आधार पर चौकी निर्माण किया गया है. अवैध निर्माण के रूप में कई मंदिर और कई गरीब लोगों के घर तोड़े गए हैं ऐसे में इस अवैध पुलिस चौकी को भी हटाया जाना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि शहर के सुभाष चौक में पुलिस ने व्यापारियों की दुकानों के आगे चौकी बना ली थी. इस चौकी के पक्के निर्माण पर कुछ व्यापारियों को आपत्ति थी जिस पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे और उनके समर्थकों ने इसकी दीवार गिरा दी थी. जिस पर पुलिस ने सांसद सहित उनके दो समर्थकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया था.

देवास। देवास के सुभाष चौक में बने अवैध पुलिस सहायता केंद्र को इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने तोड़ने का आदेश जारी किया है. आदेश के साथ ही प्रशासन पर टिप्पणी कर कोर्ट ने SP को अगली तारीख में पेश होकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने नई परिपाटी की शुरुआत की जबकि भवन निर्माण हेतु नगर निगम अधिनियम के अनुसार काम होता है.

सुभाष चौक पुलिस चौकी तोड़ने के आदेश
कोर्ट का कहना है कि कलेक्टर ने दो लाइन का पत्र लिखकर भवन निर्माण अधिकारी को दिया जिसके आधार पर चौकी निर्माण किया गया है. अवैध निर्माण के रूप में कई मंदिर और कई गरीब लोगों के घर तोड़े गए हैं ऐसे में इस अवैध पुलिस चौकी को भी हटाया जाना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि शहर के सुभाष चौक में पुलिस ने व्यापारियों की दुकानों के आगे चौकी बना ली थी. इस चौकी के पक्के निर्माण पर कुछ व्यापारियों को आपत्ति थी जिस पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे और उनके समर्थकों ने इसकी दीवार गिरा दी थी. जिस पर पुलिस ने सांसद सहित उनके दो समर्थकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया था.

Intro:देवास Bjp सांसद महेंद्र सोलंकी vs SP चन्द्रशेखर सोलंकी मामला.....

देवास-सुभाष चौक पुलिस चौकी मामले में बड़ा निर्णय......

पुलिस चौकी तोड़ने के आदेश.....

कलेक्टर की परमिशन पर कोर्ट की टिप्पड़ी.....Body:देवास-SP चन्द्रशेखर सोलंकी औऱ सांसद महेंद्र सोलंकी के विवादों का केंद्र बना सुभाष चौक का नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र तोड़ने का आदेश आज हाईकोर्ट ने जारी किया हैं।आदेश के साथ ही प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी भी कोर्ट ने की है।कोर्ट ने SP को अगली तारीख में पेश होकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।साथ ही कलेक्टर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने नई परिपाटी की शुरुआत की जबकि भवन निर्माण हेतु नगर निगम अधिनियम के अनुसार काम होता है। कलेक्टर ने दो लाइन का पत्र लिखकर भवन निर्माण अधिकारी को दिया जिसके आधार पर चौकी निर्माण किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण के रूप में कई मंदिर और कई गरीब लोगों के घर तोड़े गए हैं ऐसे में एक अवैध पुलिस चौकी को भी हटाया जाना चाहिए।कोर्ट के आदेश आने के बाद सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थकों में हर्ष व्याप्त हो गया और वह इसे अपनी जीत के रूप में देखने लगे।उल्लेखनीय है कि इस चौकी के पक्के निर्माण पर कुछ व्यापारियों को आपत्ति थी जिस पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे और उनके समर्थकों ने इसकी दीवार गिरा दी थी। जिस पर पुलिस ने सांसद सहित उनके 2 समर्थकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया था। पुलिस सहायता केंद्र लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद का कारण बनता रहा।

बाईट 01 व्यपारी Conclusion:देवास Bjp सांसद महेंद्र सोलंकी vs SP चन्द्रशेखर सोलंकी मामला.....

देवास-सुभाष चौक पुलिस चौकी मामले में बड़ा निर्णय......

पुलिस चौकी तोड़ने के आदेश.....

कलेक्टर की परमिशन पर कोर्ट की टिप्पड़ी.....
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