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नियम तोड़ा, तो लगेगा स्पॉट फाइन: कोरोना से बचना - कोरोना गाइडलाइन का पालन

जिले में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर लगाएं स्पॉट फाइन.

Collector Chandramouli Shukla
कलेक्‍टर चन्‍द्रमौली शुक्‍ला
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Published : Mar 19, 2021, 12:08 PM IST

देवास। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती की है. अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने निकलने वाले व्यक्तियों को 100 रुपए जुर्माना, थूकने वालों पर 200 का रुपए जुर्माना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा.

'कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से करवाएं पालन'

कलेक्‍टर और जिला दंडाधिकारी चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने सभी थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाए.

ये भी पढ़ें: कोरोना से 50 वर्षीय महिला की मौत, दो नए केस आए सामने

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है. शासन द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए अब प्रशासन को सख्ती पर आना पड़ा

देवास। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती की है. अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने निकलने वाले व्यक्तियों को 100 रुपए जुर्माना, थूकने वालों पर 200 का रुपए जुर्माना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा.

'कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से करवाएं पालन'

कलेक्‍टर और जिला दंडाधिकारी चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने सभी थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाए.

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कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है. शासन द्वारा दिए गए कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए अब प्रशासन को सख्ती पर आना पड़ा

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