देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गम्भीर अपराधों में लिप्त 25 आरोपियों को जिलाबदर किया है, बता दें कि कलेक्टर ने एक आरोपी को एक साल के लिए जिलाबदर किया है, वहीं उन्होंने 7 आरोपियों को 6 माह, 15 आरोपियों को 3 माह, और 2 आरोपियों को 2 माह के लिए जिलाबदर किया है.
साथ ही उन्होंने सभी को आदेश दिए हैं कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर जिला देवास और उसके आस-पास के सीमावर्ती जिला इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाएं और जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना अनुमति के प्रवेश न करें.