देवास। पिछले दिनों पुलिस विभाग में तैनात एक महिला कर्मी ने देवास SP चन्द्रशेखर सोलंकी की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की थी.हांलाकि इस मामले में SP का कहना है की महिला कर्मी ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और कहा की महिला कर्मी के लगाए आरोप निराधार है.
महिला कर्मी की पूरी मदद करने को तैयार सांसद, कहा- देवास SP पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई - देवास
पुलिस विभाग में महिला कर्मी ने देवास SP चन्द्रशेखर सोलंकी पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे और इसकी शिकायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी. इस मामले में सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी का कहना है कि मामले की जांच होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.
SP पर होना चाहिए कानूनन कार्रवाई
देवास। पिछले दिनों पुलिस विभाग में तैनात एक महिला कर्मी ने देवास SP चन्द्रशेखर सोलंकी की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की थी.हांलाकि इस मामले में SP का कहना है की महिला कर्मी ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और कहा की महिला कर्मी के लगाए आरोप निराधार है.
Intro:महिला कर्मी की पूरी मदद करने को तेयार सांसद....
देवास SP पर होना चाहिए कानूनन कार्रवाई .. .
Body:
देवास-पिछले दिनों पुलिस विभाग में महिला कर्मी ने देवास SP चन्द्रशेखर सोलंकी की शिकायत
विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर कई प्रकार के आरोप लगाए थे। हांलाकि इस मामले में SP का कहना है की महिला कर्मी ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और कहा की महिला कर्मी के लगाए आरोप निराधार है। इस मामले में सांसद ने कहा है की महिला कर्मी अगर उनसे आकर मिले तो वह उनकी पूरी मदद करेंगे। साथ ही SP पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए।दरअसल पिछल दिनों SP चन्द्रशेखर सोलंकी पर उन्हीं की विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मी ने विभाग के उच्चाधिकारीयों को उज्जैन जाकर शिकायत की थी, उक्त मामले ने पिछले दिनों काफी तूल पकड़ लिया था। इसी के तहत शनिवार को सासंद महेन्द्र सिंह सोलंकी ने महिला कर्मी का पक्ष रखते हुए अपनी और से बात रखी है, जिसमें उन्होनें कहा की जिस प्रकार की जानकारी मुझे अखबार के मार्फत प्राप्त हुई है, यदि किसी महिला कर्मचारी ने शिकायत की है तो SP के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा की SP चन्द्रशेखर सोलंकी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृव्य में राजनीति करना सीख गए हैं। इसलिए हर चीज का आरोप राजनीति पर लगाते हैं। वह भूल गए हैं की जिस महिला कर्मचारी ने उनके खिलाफ शिकायत की है वह उन्हीं के विभाग की है, न किसी राजनीतिक दल की कार्यकर्ता है। जिस महिला अधिकारी ने इनकी शिकायत की है यदि मुझसे संपर्क करती है तो उनकी पूरी बात को सुनकर SP के खिलाफ जो भी समुचित कार्रवाई होगी वह करूंगा।
बाईट 01 महेंद्रसिह सोलंकी (देवास bjp सांसद)Conclusion:महिला कर्मी की पूरी मदद करने को ते
यदि किसी महिला कर्मचारी ने शिकायत की है तो SP के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए।
देवास SP पर होना चाहिए कानूनन कार्रवाई .. .
Body:
देवास-पिछले दिनों पुलिस विभाग में महिला कर्मी ने देवास SP चन्द्रशेखर सोलंकी की शिकायत
विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर कई प्रकार के आरोप लगाए थे। हांलाकि इस मामले में SP का कहना है की महिला कर्मी ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और कहा की महिला कर्मी के लगाए आरोप निराधार है। इस मामले में सांसद ने कहा है की महिला कर्मी अगर उनसे आकर मिले तो वह उनकी पूरी मदद करेंगे। साथ ही SP पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए।दरअसल पिछल दिनों SP चन्द्रशेखर सोलंकी पर उन्हीं की विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मी ने विभाग के उच्चाधिकारीयों को उज्जैन जाकर शिकायत की थी, उक्त मामले ने पिछले दिनों काफी तूल पकड़ लिया था। इसी के तहत शनिवार को सासंद महेन्द्र सिंह सोलंकी ने महिला कर्मी का पक्ष रखते हुए अपनी और से बात रखी है, जिसमें उन्होनें कहा की जिस प्रकार की जानकारी मुझे अखबार के मार्फत प्राप्त हुई है, यदि किसी महिला कर्मचारी ने शिकायत की है तो SP के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा की SP चन्द्रशेखर सोलंकी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृव्य में राजनीति करना सीख गए हैं। इसलिए हर चीज का आरोप राजनीति पर लगाते हैं। वह भूल गए हैं की जिस महिला कर्मचारी ने उनके खिलाफ शिकायत की है वह उन्हीं के विभाग की है, न किसी राजनीतिक दल की कार्यकर्ता है। जिस महिला अधिकारी ने इनकी शिकायत की है यदि मुझसे संपर्क करती है तो उनकी पूरी बात को सुनकर SP के खिलाफ जो भी समुचित कार्रवाई होगी वह करूंगा।
बाईट 01 महेंद्रसिह सोलंकी (देवास bjp सांसद)Conclusion:महिला कर्मी की पूरी मदद करने को ते
यदि किसी महिला कर्मचारी ने शिकायत की है तो SP के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए।