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देवास: बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर हो रही कार्रवाई, वसूला जा रहा जुर्माना

देवास जिले में दुकान, ऑफिस सहित सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जायेगा.

Action is being taken against those who are not wearing masks
मास्क नहीं पहनने पर हो रही कार्रवाई
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Published : Jun 5, 2020, 3:41 PM IST

देवास। अनलॉक के प्रथम चरण के दौरान खोली गई दुकानों में कोरोना का संक्रमण ना फैले और क्षेत्र में सभी सुरक्षित रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी आनंदीलाल वर्मा अपनी टीम के साथ नगर के प्रमुख बाजारों में निकले, जहां बाजार में मौजूद लोगों को रोककर उन्हें मास्क लगाकर घर से निकलने की सलाह दी गई.

ऐसे लोग जो बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. इसके अलावा नगर में 9 दुकानों सहित 9 मोटरसाइकिल चालकों से जुर्माना वसूला गया. हालांकि इस दौरान उन्हें समझाइश भी दी गई की.

दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं. किसी भी दुकान में एक समय में पांच ग्राहकों से अधिक उपस्थिति नहीं होने पाए. दुकानदार यह भी सुनिश्चित करें कि दुकानों में ग्राहकों द्वारा कम से कम चीजों को हाथ लगाया जाए. दुकानों के काउंटर, फर्श को नियमित रूप से साफ किया जाए. इसके अलावा कंप्यूटर सहित अन्य खराब होने वाली वस्तुओं को एल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर से साफ किया जाए.

दुकानदारों को स्पष्ट किया गया है कि दुकान में कोई भी अस्वस्थ कर्मचारी ना आएं, ताकि संक्रमण का खतरा न बढ़े. सीएमओ ने दुकानदारों को बताया कि जिन दुकानों पर शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और अगर इसमें कमी पाई जाती है, तो निश्चित अवधि के लिए दुकान बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं.

बिना मास्क के घूमने वालों से 100 रुपये, सब्जी विक्रेता से 200 रुपये, फल विक्रेता से 300 रूपये और दुकानदारों से 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. वहीं पान, गुटका खाकर थूकने पर 1000 की जुर्माना राशि ली जाएगी.

नगर परिषद कार्यालय में पहुंचने वालों की होगी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज

नगर परिषद सीएमओ आनंदी लाल वर्मा ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय में प्रवेश करने पर सबसे पहले सभी को हाथों को सेनिटाइज करना होगा. उसके बाद रजिस्टर में अपना नाम, मोबाइल नंबर, शाखा का नाम डालना होगा. बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अगर ऐसा किया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत 100 रूपये की रसीद काटी जाएगी.

देवास। अनलॉक के प्रथम चरण के दौरान खोली गई दुकानों में कोरोना का संक्रमण ना फैले और क्षेत्र में सभी सुरक्षित रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी आनंदीलाल वर्मा अपनी टीम के साथ नगर के प्रमुख बाजारों में निकले, जहां बाजार में मौजूद लोगों को रोककर उन्हें मास्क लगाकर घर से निकलने की सलाह दी गई.

ऐसे लोग जो बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. इसके अलावा नगर में 9 दुकानों सहित 9 मोटरसाइकिल चालकों से जुर्माना वसूला गया. हालांकि इस दौरान उन्हें समझाइश भी दी गई की.

दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं. किसी भी दुकान में एक समय में पांच ग्राहकों से अधिक उपस्थिति नहीं होने पाए. दुकानदार यह भी सुनिश्चित करें कि दुकानों में ग्राहकों द्वारा कम से कम चीजों को हाथ लगाया जाए. दुकानों के काउंटर, फर्श को नियमित रूप से साफ किया जाए. इसके अलावा कंप्यूटर सहित अन्य खराब होने वाली वस्तुओं को एल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर से साफ किया जाए.

दुकानदारों को स्पष्ट किया गया है कि दुकान में कोई भी अस्वस्थ कर्मचारी ना आएं, ताकि संक्रमण का खतरा न बढ़े. सीएमओ ने दुकानदारों को बताया कि जिन दुकानों पर शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और अगर इसमें कमी पाई जाती है, तो निश्चित अवधि के लिए दुकान बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं.

बिना मास्क के घूमने वालों से 100 रुपये, सब्जी विक्रेता से 200 रुपये, फल विक्रेता से 300 रूपये और दुकानदारों से 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. वहीं पान, गुटका खाकर थूकने पर 1000 की जुर्माना राशि ली जाएगी.

नगर परिषद कार्यालय में पहुंचने वालों की होगी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज

नगर परिषद सीएमओ आनंदी लाल वर्मा ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय में प्रवेश करने पर सबसे पहले सभी को हाथों को सेनिटाइज करना होगा. उसके बाद रजिस्टर में अपना नाम, मोबाइल नंबर, शाखा का नाम डालना होगा. बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अगर ऐसा किया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत 100 रूपये की रसीद काटी जाएगी.

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