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लॉकडाउन 3.0: दतिया में खुला बाजार तो व्यापारियों ने ली राहत की सांस - लॉकडाउन 3.0

लॉकडाउन के तीसरे फेस 3.0 को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत ग्रीन जोन में शामिल जिलों को सशर्त छूट दी गई है, जिसके बाद दतिया में बाजार खोला गया, जिससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली.

DATIA
दतिया
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Published : May 4, 2020, 3:58 PM IST

Updated : May 4, 2020, 5:49 PM IST

दतिया। लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन जिलों में सरकार ने शसर्त राहत दी है. लिहाजा ग्रीन जोन में शामिल दतिया में सोमवार को बाजार खोला गया. बाजार में कई लोगों ने खरीददारी की और व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली. जिला प्रशासन के नवीन संशोधन आदेश के मुताबिक शहर में दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी.

दतिया में खुला बाजार तो व्यापारियों ने ली राहत की सांस

बाजार खुलने पर लोगों ने स्थानीय जिला प्रशासन और सरकार को धन्यवाद किया है. व्यापारियों ने कहा कि बाजार खुलने से उन्हें राहत मिली है. व्यापारियों ने बताया कि कोरोना से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन अब सरकार से उन्हें राहत दी गई है.

बाजार खुलने के साथ ही सराफा दुकान, कपड़े की दुकान, ऑटो मोबाइल, मेकेनिकल पार्ट्स, मोबाइल दुकान, जनरल स्टोर आदि दुकानें भी खोली गईं. हालांकि दुकानें खुलने की समय सीमा के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

दतिया। लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन जिलों में सरकार ने शसर्त राहत दी है. लिहाजा ग्रीन जोन में शामिल दतिया में सोमवार को बाजार खोला गया. बाजार में कई लोगों ने खरीददारी की और व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली. जिला प्रशासन के नवीन संशोधन आदेश के मुताबिक शहर में दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी.

दतिया में खुला बाजार तो व्यापारियों ने ली राहत की सांस

बाजार खुलने पर लोगों ने स्थानीय जिला प्रशासन और सरकार को धन्यवाद किया है. व्यापारियों ने कहा कि बाजार खुलने से उन्हें राहत मिली है. व्यापारियों ने बताया कि कोरोना से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन अब सरकार से उन्हें राहत दी गई है.

बाजार खुलने के साथ ही सराफा दुकान, कपड़े की दुकान, ऑटो मोबाइल, मेकेनिकल पार्ट्स, मोबाइल दुकान, जनरल स्टोर आदि दुकानें भी खोली गईं. हालांकि दुकानें खुलने की समय सीमा के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

Last Updated : May 4, 2020, 5:49 PM IST
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