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तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत बस स्टैंड के आसपास 18 दुकानदारों के खिलाफ की गई चालानी कार्रवाई

दतिया में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत बस स्टैंड के आसपास, 18 दुकानदारों और तंबाकू से बने पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और 1500 रुपए वसूले गए.

Fraudulent action taken against 18 shopkeepers under Tobacco Control Act
तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत 18 दुकानदारों के खिलाफ की गई चालानी कार्रवाई
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Published : Sep 17, 2020, 9:23 AM IST

दतिया। जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रभावी रुप से कार्रवाई की गई, जहां जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के नोडल अधिकारी डॉ केके अमरया, समिति सदस्य, वरिष्ठ समाजसेवी रामजीशरण राय और मोहनीश दुबे के साथ ही सिविल लाइन थाना प्रभारी के प्रतिनिधियों सहित सघन चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया.

समिति सदस्यों ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चालानी कार्रवाई में बसस्टैंड, स्टेडियम के बाहर दुकानों पर और गल्ला मंडी गेट के आसपास तंबाकू से बने पदार्थों के विक्रेता 18 दुकानदारों और तंबाकू से बने पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया.

इस दौरान कुछ लोगों ने चालान की राशि देने में आनाकानी की तो कुछ ने बहानेबाजी भी की, उक्त चालानी कार्रवाई दल सदस्यों ने दुकानदारों को प्रदर्शन कर विक्रय न करने व उपयोग करने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू से बनें पदार्थों का उपयोग ना करने की हिदायत दी. उन्होंने समझाया की यह कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है.

दतिया। जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रभावी रुप से कार्रवाई की गई, जहां जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के नोडल अधिकारी डॉ केके अमरया, समिति सदस्य, वरिष्ठ समाजसेवी रामजीशरण राय और मोहनीश दुबे के साथ ही सिविल लाइन थाना प्रभारी के प्रतिनिधियों सहित सघन चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया.

समिति सदस्यों ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चालानी कार्रवाई में बसस्टैंड, स्टेडियम के बाहर दुकानों पर और गल्ला मंडी गेट के आसपास तंबाकू से बने पदार्थों के विक्रेता 18 दुकानदारों और तंबाकू से बने पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया.

इस दौरान कुछ लोगों ने चालान की राशि देने में आनाकानी की तो कुछ ने बहानेबाजी भी की, उक्त चालानी कार्रवाई दल सदस्यों ने दुकानदारों को प्रदर्शन कर विक्रय न करने व उपयोग करने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू से बनें पदार्थों का उपयोग ना करने की हिदायत दी. उन्होंने समझाया की यह कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है.

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