दतिया। जिले में लगातार सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए जिला कलेक्टर रोहित सिंह ने शहर के बाजारो के लिए नए आदेश जारी किए हैं. नियमों के मुताबिक जिले के दुकानदार और व्यापारी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार में अपनी दुकान खोल सकेंगे. नए आदेश के परिपालन में सिविल लाइन पुलिस ने सुबह के समय थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला.
सिविल लाइन पुलिस ने बाजार में फ्लैग मार्च करते हुए व्यवसायियों को सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बाजार संचालन करने की हिदायत दी है. आदेश के विरुध्द बाजार में दुकानें खुली पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही है. इसी आदेश की जानकारी देने के लिए सिविल लाइन पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च सिविल लाइन टीआई राजू रजक के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें पूरा सिविल लाइन का कोर्स मौजूद रहा. सिविल लाइन टीआई राजू रजक ने कहा कलेक्टर के आदेश और शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का आमजन पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें. साथ ही मास्क पहनना अपनी दिनचर्या में शामिल करें.