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'खाकी' पर ये दाग अच्छे नहीं: घूसखोर ASI को भेजा जेल

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Published : Mar 15, 2021, 3:00 PM IST

दतिया के आरपीएफ चौकी में पदस्थ एएसआई एसके निरंजन को रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने 4 साल की जेल और 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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दतिया। रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ चौकी पर पदस्थ एएसआई एसके निरंजन को रिश्वत लेने के मामले में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. 25 मई 2016 को स्टेशन पर कैंटीन का संचालन करने वाले किशनचंद शर्मा ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि कैंटीन चलाने के लिए एएसआई ने उससे 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी.

  • कैंटीन संचालक से ASI ने मांगी थी रिश्वत

आवेदक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त कार्यालय से एक वॉयस रिकॉर्डर रिश्वत मांगने की बात को रिकॉर्ड कर लाने के लिए आवेदक किशन को दिया गया. वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत की मांग करने की बातचीत को रिकॉर्ड कर लोकायुक्त को सौंपा गया, जिसमें आवेदक किशन ने बताया कि एसके निरंजन ने कैंटीन चलाने के लिए 4 हजार रुपए लिए और 6 हजार रुपए लेकर 20 जून 2016 को फिर से स्टेशन पर बुलाया.

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  • दोषी को 6 साल की सजा

लोकायुक्त टीम ने एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिसमें एएसआई को दोषी पाया गया. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को 4 साल की जेल सहित 6 हजार रुपए का दंड लगाया है.

दतिया। रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ चौकी पर पदस्थ एएसआई एसके निरंजन को रिश्वत लेने के मामले में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. 25 मई 2016 को स्टेशन पर कैंटीन का संचालन करने वाले किशनचंद शर्मा ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि कैंटीन चलाने के लिए एएसआई ने उससे 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी.

  • कैंटीन संचालक से ASI ने मांगी थी रिश्वत

आवेदक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त कार्यालय से एक वॉयस रिकॉर्डर रिश्वत मांगने की बात को रिकॉर्ड कर लाने के लिए आवेदक किशन को दिया गया. वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत की मांग करने की बातचीत को रिकॉर्ड कर लोकायुक्त को सौंपा गया, जिसमें आवेदक किशन ने बताया कि एसके निरंजन ने कैंटीन चलाने के लिए 4 हजार रुपए लिए और 6 हजार रुपए लेकर 20 जून 2016 को फिर से स्टेशन पर बुलाया.

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  • दोषी को 6 साल की सजा

लोकायुक्त टीम ने एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिसमें एएसआई को दोषी पाया गया. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को 4 साल की जेल सहित 6 हजार रुपए का दंड लगाया है.

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