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दो साल बाद नाबालिग को मिला इंसाफ, गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद

पांढुर्ना थाना क्षेत्र में दो साल बाद नाबालिग को मिला इंसाफ, 5 सितंबर 2017 को तीन आरोपियों ने किया था गैंगरेप, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सुनाई सजा.

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Published : Sep 14, 2019, 8:33 PM IST

नाबालिग को मिला इंसाफ

छिंदवाड़ा। जिले के पांढुर्ना थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है. 5 सितंबर 2017 को इन रेपिस्टों ने मजदूरी लेकर घर लौट रही 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था.

नाबालिग को मिला इंसाफ

बीते दिन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह शर्मा की अदालत में पेश किया गया था, जिसमें दो साल तक चली सुनवाई के आधार पर और अभियोजन पक्ष के बहस के बाद अदालत ने आरोपियों को अपहरण, गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी पाया था, जिसके बाद तीनों को 20-20 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है.

5 सितंबर 2017 को 14 साल की नाबालिग पिता की मजदूरी लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में तीन लोग (कपिल, रोशन और हीरालाल) ने उसे रोका और उससे कहा कि तेरे भाई को बबलू के घर में मार रहे हैं. ये बात सुन नाबालिग बबलू के घर पहुंची, जहां कोई नहीं था. नाबालिग के घर के अंदर जाते ही पीछे से रोशन ने दरवाजा बंद कर दिया और तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया. इस दौरान एक जब रेप करता तो बाकी दो दरवाजे पर पहरेदारी करते.

इस दौरान जब नाबालिग ने चीख-पुकार मचाई तो आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और पिटाई भी की, रेप के बाद आरोपियों ने उसे मुंह बंद रखने की धमकी देकर उसे वहीं बंदकर फरार हो गए. जिसके बाद नाबालिग की चीख सुन लोगों ने दरवाजा खोला, तब उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पांढुर्ना थाने में तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

छिंदवाड़ा। जिले के पांढुर्ना थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है. 5 सितंबर 2017 को इन रेपिस्टों ने मजदूरी लेकर घर लौट रही 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था.

नाबालिग को मिला इंसाफ

बीते दिन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह शर्मा की अदालत में पेश किया गया था, जिसमें दो साल तक चली सुनवाई के आधार पर और अभियोजन पक्ष के बहस के बाद अदालत ने आरोपियों को अपहरण, गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी पाया था, जिसके बाद तीनों को 20-20 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है.

5 सितंबर 2017 को 14 साल की नाबालिग पिता की मजदूरी लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में तीन लोग (कपिल, रोशन और हीरालाल) ने उसे रोका और उससे कहा कि तेरे भाई को बबलू के घर में मार रहे हैं. ये बात सुन नाबालिग बबलू के घर पहुंची, जहां कोई नहीं था. नाबालिग के घर के अंदर जाते ही पीछे से रोशन ने दरवाजा बंद कर दिया और तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया. इस दौरान एक जब रेप करता तो बाकी दो दरवाजे पर पहरेदारी करते.

इस दौरान जब नाबालिग ने चीख-पुकार मचाई तो आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और पिटाई भी की, रेप के बाद आरोपियों ने उसे मुंह बंद रखने की धमकी देकर उसे वहीं बंदकर फरार हो गए. जिसके बाद नाबालिग की चीख सुन लोगों ने दरवाजा खोला, तब उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पांढुर्ना थाने में तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

Intro:छिन्दवाड़ा (सौसर)

गैंगरेप के तीन हवसी दरिंदो को 20-20-वर्ष की कैद व जुर्माना
बलात्कारी व दरिंदगी में साथ देनेवाले सलाखों के पीछे
अपर सत्र न्यायधीश सौसर शालिनी सिंह शर्मा का फैसला
14 वर्षीय अबोध बालिका के साथ किया था (गैंगरेप)दुष्कर्मBody:पांढुर्ना थाना के ग्राम खैरी पेका में 5 सितंबर 2017 को 14 वर्षीय नाबालिक अपने पिता की मजदूरी की राशि लेकर अपने घर की और लौट रही थी कि रास्ते मे तीन आरोपियों ने *कपिल, रोशन, हीरालाल* ने नाबालिक का रास्ता रोका और उससे कहा कि तेरे भाई को बबलू के घर मे मार रहे है, तब नाबालिक बबलू की घर की और दौड़ी दौड़ी गई वहा कोई नही था, बबलू के घर के सब लोग काम पर गए थे घर के अंदर नाबालिक के घुसते ही आरोपी रोशन के दरवाजे की कुंडी लगा दी दूसरे आरोपी हीरालाल ने पहले तो नाबालिक से मारपीट की फिर दूसरे कमरे में लेजाकर उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया नाबालिक चीखती चिल्लाती रही तब आरोपी ने उसके मुंह मे कपड़ा ठूस दिया...और दोनों आरोपी रोशन और कपिल दूसरे कमरे में बैठ कर दरिंगि का मजा ले रहे थे,
शाम होते ही आरोपी हीरालाल ने नाबालिक को घटना की जानकारी किसी को न देने को कहा बाद में तीनों आरोपी नाबालिक को घर मे बन्द कर भाग गए, नाबालिक ने रोकर चिल्लाकर लोगो को जमा किये और गांव के लोगो ने उसे वहा से बाहर निकाला, घर जाकर नाबालिक ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी, उसके बाद पांढुर्ना थाने में तीन आरोपी क्रमशः हीरालाल ,रोशन,कपिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमे पांढुर्ना थाने ने आरोपी को 464 /17 धारा 342,363,366 323,376, धारा 5 (जी) 6 पास्को के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
आज दिनाक 13-09-2019 को आरोपी क्रमशः *हीरालाल, रोशन, कपिल उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष* को अपर सत्र न्यायाधीश *शालिनी सिंह शर्मा* के अदालत में पेश किया गया जहाँ ने गवाहों और सबूतों व लोकभियोजन अधिकारी के तार्किक बहस को मद्देनजर रखते हुए आरोपियो को उपरोक्त मामले में दोषयुक्त पाया गया जहाँ अपहरण,गैंग रेप,पास्को एक्ट के तहत आरोपीयो को 20-20-20 साल का कठोर दंड अर्थदंड से दंडित किया....


01 बाईट *प्रवीण मर्सकोले*
अभियोजन अधिकारी पास्कोConclusion:
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