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लॉकडाउन को लेकर छिंदवाड़ा जिले की नई गाइडलाइन जारी, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू - छिंदवाड़ा जिला प्रशासन

छिंदवाड़ा में शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले में हर रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात में कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को संपूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी.

New guideline released
नई गाइडलाइन जारी
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Published : Aug 8, 2020, 5:47 AM IST

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सदस्यों की सहमति पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रदेश सरकार के दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर हर रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आदेश जारी किया है.

जिले की सभी राजस्व सीमाओं में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रत्येक रविवार को संपूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी. रविवार को केवल हाईवे और बायपास पर आवागमन की अनुमति रहेगी. अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायियों और संगठनों से चर्चा करके रात 10 बजे से लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाएंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सदस्यों की सहमति पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रदेश सरकार के दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर हर रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आदेश जारी किया है.

जिले की सभी राजस्व सीमाओं में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रत्येक रविवार को संपूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी. रविवार को केवल हाईवे और बायपास पर आवागमन की अनुमति रहेगी. अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायियों और संगठनों से चर्चा करके रात 10 बजे से लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाएंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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