छिंदवाड़ा। जिले में 17 मई को खत्म हो रहा कोरोना कर्फ्यू अब 24 मई तक बढ़ा दिया गया है. प्रदेश सरकार के निर्देशों और जिले में कोविड संक्रमण की दर में वद्धि को देखते यह निर्णय लिया गया, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने 17 मई सुबह 6 बजे से 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है.
कलेक्टर ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिले में सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन जुलूस, गैर, मेले आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें और सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगा, इस अवधि में पड़ने वाले सभी त्यौहार प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाएंगे, जिले के धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, इसके अलावा पहले की तरह सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी.
कुछ गतिविधियों को छूट
इसके अनुसार राज्य शासन के शासकीय कार्यालय प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुलेंगें. केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित कराए, अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं, अति-आवश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं. आई.टी.कम्पनियों, बी.पी.ओ./मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टाफ और यूनिट्स को छोड़कर सभी निजी कार्यालय अपने 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम करा सकेंगे, और अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करेंगे.
छिंदवाड़ा में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 17 मई कर रहेगा जारी
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6 से 08:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, मेडिकल स्टोर, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे. थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी, थोक सब्जी मंडी में केवल फुटकर फल और सब्जियां बेची जाएगी, फुटकर सब्जी मंडियां बंद रहेंगी, फल और सब्जियां हाथठेलों के माध्यम से विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में विक्रय की जाएगी, खाद्य और अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों से होम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी. दुकानों से आमजन को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा.
खेती के कामों और खाद बीज की दुकानों को रहेगी छूट
आगामी कृषि कार्य को देखते हुए जिले में खाद, बीज और कृषि यंत्रों, उपकरणों और मरम्मत से संबंधित पंजीकृत दुकानें प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जा सकेगी, कृषकों को कृषि संबंधी अत्यावश्यक कार्य हेतु छूट प्रदान की जा सकेगी, ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी. सभी प्रकार की परीक्षायें जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित हैं, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी.