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नियमों का पालन नहीं करने पर 3 मिठाई दुकानदारों पर 30 हजार रूपए का जुर्माना

छिंदवाड़ा शहर के मिठाई दुकानदारों और कारोबारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के मामले में न्यायालय द्वारा 3 कारोबारियों पर 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.

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Published : Nov 6, 2020, 3:10 AM IST

Chhindwara
छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा शहर के मिठाई दुकानदारों और कारोबारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के मामले में न्यायालय द्वारा 3 कारोबारियों पर 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल कुछ दिनों पहले खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था, जिसके बाद 3 कारोबारियों की मिठाइयां खराब पाई गई थी.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी का कार्य लागातार किया जा रहा है. इसी क्रम में पिछले सप्ताह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके खाद्य नमूने लेकर जांच के लिये प्रयोगशाला भेजे गए, जिसके बाद 23 खाद्य कारोबारियों को सुधार के लिये नोटिस जारी किया गया. साथ ही खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर न्यायालय द्वारा 3 कारोबारियों पर 30 हजार रूपये का जुर्माना किया गया.
खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानदारों को निर्देश दिया है कि खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की तिथि लिखेंगे. जिसके चलते अब दुकानदार खुली मिठाइयों को कितनी देर तक ग्राहक उपयोग कर सकता है. इसको भी अंकित किया जा रहा है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीसी चौरसिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी तिथि को अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है जिसका पालन मिठाई कारोबारियों से कड़ाई से कराया जा रहा है.

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा शहर के मिठाई दुकानदारों और कारोबारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के मामले में न्यायालय द्वारा 3 कारोबारियों पर 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल कुछ दिनों पहले खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था, जिसके बाद 3 कारोबारियों की मिठाइयां खराब पाई गई थी.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी का कार्य लागातार किया जा रहा है. इसी क्रम में पिछले सप्ताह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके खाद्य नमूने लेकर जांच के लिये प्रयोगशाला भेजे गए, जिसके बाद 23 खाद्य कारोबारियों को सुधार के लिये नोटिस जारी किया गया. साथ ही खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर न्यायालय द्वारा 3 कारोबारियों पर 30 हजार रूपये का जुर्माना किया गया.
खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानदारों को निर्देश दिया है कि खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की तिथि लिखेंगे. जिसके चलते अब दुकानदार खुली मिठाइयों को कितनी देर तक ग्राहक उपयोग कर सकता है. इसको भी अंकित किया जा रहा है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीसी चौरसिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी तिथि को अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है जिसका पालन मिठाई कारोबारियों से कड़ाई से कराया जा रहा है.

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