छतरपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी से बमीठा तक फोर लेन का निर्माण कार्य चल रहा है. फोर लेन में जिन लोगों की जमीनें और मकान अधिग्रहित हुए हैं उन लोगों के साथ मुआवजा राशि वितरण में भारी विसंगतियों की बात सामने आई है. बता दें कि 3A और 3D एक्ट के तहत वर्ष 2010 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जमीन और मकानों के मुआवजे का पहला अवार्ड 25 मार्च 2017 को बनाया गया जबकि 3A और 3D एक्ट 5 साल बाद मिलने वाली प्रतिक्रिया के बाद निरस्त हो जाती है. इस वजह से हितग्राहियों को मुआवजा राशि 2017 में ही मिल जानी थी जिसे लेकर शिकायतें आ रही हैं.
जिन लोगों के मकान का रकबा 50 RA है उनको मुआवजा राशि मिल चुकी है. लेकिन जिन लोगों के मकान का रकवा 50 RAसे ज्यादा है उनको मुआवजा राशि कृषि देने में विवाद के हालात बन रहे हैं. जबकि देवगांव घूरा में राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन के कार्य के लिए मकान गिराने के बाद अभी तक मुआवजा राशि नहीं दी गई. जबकि कुछ लोग मकान की मुआवजा राशि नहीं मिलने के वजह से शासकीय भवन में डेरा डाले हुए हैं. मकान के मालिकों ने चेतावनी दी है कि मुआवजा राशि की विसंगतियों को दूर किया जाए नहीं तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे.