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चार साल पुराने हत्याकांड में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

छतरपुर जिले के बिजावर न्यायालय ने 4 साल पहले हुए हत्याकांड के 9 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

हत्याकांड़ के 9 ओरोपियों को आजीवन कारावास
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Published : Aug 30, 2019, 12:41 PM IST

छतरपुर । करीब 4 साल पहले जिले के बिजावर क्षेत्र में दिनदिहाड़े हत्या के आरोप में 9 आरोपियों को बिजावर न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है .

4 साल बाद मिला मृतक जाहर सिंह को न्याय

बता दें कि 11 नंबर 2015 को दिवाली के दिन मृतक जाहर सिंह, फग्गुन सिंह के साथ थे बैठा हुआ था, तभी पुरानी रंजिश के चलते एक कार से आए नौ लोगों ने जान से मारने की नीयत से फरसे,लाठी,ड्ंडा से फग्गु सिंह और जाहर सिंह पर हमला कर दिया , जिससे जाहर सिंह की मौके पर मौत हो गई थी और फग्गु सिंह गंभीर रुप से घायल हो गया था.


4 साल से चल रही विचाराधीन प्रक्रिया के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा ने धारा 302,307,25/27 हत्या एवं आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है .

छतरपुर । करीब 4 साल पहले जिले के बिजावर क्षेत्र में दिनदिहाड़े हत्या के आरोप में 9 आरोपियों को बिजावर न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है .

4 साल बाद मिला मृतक जाहर सिंह को न्याय

बता दें कि 11 नंबर 2015 को दिवाली के दिन मृतक जाहर सिंह, फग्गुन सिंह के साथ थे बैठा हुआ था, तभी पुरानी रंजिश के चलते एक कार से आए नौ लोगों ने जान से मारने की नीयत से फरसे,लाठी,ड्ंडा से फग्गु सिंह और जाहर सिंह पर हमला कर दिया , जिससे जाहर सिंह की मौके पर मौत हो गई थी और फग्गु सिंह गंभीर रुप से घायल हो गया था.


4 साल से चल रही विचाराधीन प्रक्रिया के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा ने धारा 302,307,25/27 हत्या एवं आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है .

Intro:बिजावर /
बड़ी खबर -
हत्त्या के 9 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े 11-11-2015 शाम 4-5 शाम बजे मृतक साहब सिंह गांव में ही एक जगह बैठा था दीपावली के त्योहार का समय था दिवाली पर्व की तैयारियों की चर्चा चलरही थी उसी समय आरोपियो ने उसे कट्टे से फायर कर घायल दिया था जिसके बाद 9 आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फरसे,लाठी, डंडा से हमला कर दिया था जिसके बाद साहब सिंह की मौत हो गयी
Body:हत्त्या एवं आर्म्सएक्ट के मामले बिजावर न्यायालय में 4 साल से चल रही विचाराधीन प्रक्रिया के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश मनीष शर्मा ने न्यायालय ने धारा 302,307,25/27 आर्म्सएक्ट सहित अन्य धाराओं में पांच-पांच हजार -रुपये का अर्थदण्ड का जुर्माना लगाकर दोषी ठहरा कर एवं आजीवन कराबास की सजा सुनाई,

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Conclusion: बाजना थाना अन्तर्गत ग्राम जगारा निवासी 9 आरोपियो को बलवान सिंह उम्र 55 बर्ष, भवानी सिंह उम्र 40 बर्ष,मान सिंह उम्र 57बर्ष,गजेंद्र सिंह 26 बर्ष, सुजान सिंह 49 बर्ष, छोटे राजा 28 बर्ष,जंगल सिंह उम्र 25,बाबू राजा उम्र 25 बर्ष, केशरी सिंह उम्र 37 बर्ष,


बाईट-1- अजय कुमार मिश्रा (अपर लोक अभियोजन बिजावर)

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