भोपाल। राजधानी भोपाल में कोरोना संदिग्ध होम क्वारंटाइन किए जाने के बाद भी खुलेआम घूमते पाए जा रहे हैं. जिनसे परेशान होकर स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने का फैसला लिया है. होम क्वारंटाइन करने के साथ ही संग्दिधों से लिखित अनुज्ञा पत्र भरवाया जाएगा, इसके बाद यदि वे होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि, किसी भी कोरोना संदिग्ध या प्री सिंप्टोमेटिक पेशेंट को होम क्वारंटाइन करने के दौरान उनसे अंडरटेकिंग लेनी होगी, कि वो होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करेगा. अंडरटेकिंग देने के बाद भी यदि वो होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ पहली बार में 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि पेशेंट ने इसके बाद दूसरी बार उल्लंघन किया, तो उसको तत्काल क्वारंटाइन सेंटर या कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. बताया जा रहा है कि, होम क्वारंटाइन करने के बाद भी कोरोना संदिग्ध लगातार घर के बाहर ना सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों से भी मिल रहे हैं, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है.