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लोक निर्माण विभाग में महिला ठेकेदारों को बढ़ावा, नहीं देना होगा पंजीयन शुल्क - भोपाल

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाने वाली महिला ठेकेदारों का पंजीयन शुल्क माफ करने का फैसला किया है.

Promotion of women contractors in Public Works Department
लोक निर्माण विभाग में महिला ठेकेदारों को बढ़ावा
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Published : Jun 22, 2021, 7:31 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजीयन शुल्क में राहत दी है. लोक निर्माण विभाग ने पहली बार ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क में छूट देने का फैसला किया है. इसका लाभ मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदार को ही मिलेगा.

महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से सिविल इंजीनियर की डिग्री, डिप्लोमा करने वाली महिलाओं को सरकारी कांट्रेक्टर के रूप में काम करने में आसानी होगी. राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है, यह कदम उसी दिशा में उठाया गया है.

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सोल प्रोपराइटर होने पर ही मिलेगा लाभ

बता दें कि राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के पंजीयन की जो व्यवस्था चल रही है, इसमें साल 2016 में संशोधन किया गया था. इस दौरान सोल प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को नियंत्रण से मुक्त किया गया है. सोल प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के रूप में पंजीकृत कराती है, तो उसे पंजीयन शुल्क देना होगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजीयन शुल्क में राहत दी है. लोक निर्माण विभाग ने पहली बार ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क में छूट देने का फैसला किया है. इसका लाभ मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदार को ही मिलेगा.

महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से सिविल इंजीनियर की डिग्री, डिप्लोमा करने वाली महिलाओं को सरकारी कांट्रेक्टर के रूप में काम करने में आसानी होगी. राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है, यह कदम उसी दिशा में उठाया गया है.

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सोल प्रोपराइटर होने पर ही मिलेगा लाभ

बता दें कि राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के पंजीयन की जो व्यवस्था चल रही है, इसमें साल 2016 में संशोधन किया गया था. इस दौरान सोल प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को नियंत्रण से मुक्त किया गया है. सोल प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के रूप में पंजीकृत कराती है, तो उसे पंजीयन शुल्क देना होगा.

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