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प्रदेश में फिर से शुरू होंगी आर्थिक गतिविधियां, राज्य शासन ने जारी किए निर्देश - यात्री बसों का संचालन

प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरु करने के लिए राज्य शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं. जिससे तहत उद्योगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए शुरु करना होगा.

state government issued instructions to resume economic activities in the state in bhopal
राज्य शासन ने जारी किए निर्देश
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Published : May 23, 2020, 3:21 PM IST

भोपाल| प्रदेश सरकार लॉक डाउन की वजह से बिगड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में जुट गई है, यही वजह है कि अब सरकार का पूरा ध्यान उद्योग जगत पर टिका हुआ है. प्रदेश में एक बार फिर से उद्योगों का कामकाज प्रारंभ हो सकें, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है. इस दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी लगातार सरकार की बातचीत जारी है. साथ ही सरकार की ओर से भी उद्योगों को मदद दी जा रही है. इस दौरान उद्योगों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

state government issued instructions to resume economic activities in the state in bhopal
आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरु करने राज्य शासन ने जारी किए निर्देश

सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिर से उद्योग शुरू किए जा सकते हैं. राज्य शासन ने लॉकडाउन-4 के दौरान निर्दिष्ट आदेशों और गाइडलाइन का पालन करते हुए उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

गाइडलाइन का पालन करें सुनिश्चित

प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने जारी जानकारी में बताया है कि नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी गंभीरता से जारी गाइड-लाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे. रेड जोन के संबंध में बताया कि इंदौर और उज्जैन जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है. साथ ही, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा और देवास नगरपालिक निगम की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी नगरपालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन की श्रेणी में होंगे.

यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित

पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को परिवहन में लगाई गई. बसें और फैक्ट्री संचालन के लिए मजदूरों को लाने-ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी. फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा.

रेड जोन की दुकानें रहेंगी बंद

रेड जोन में सम्मिलित इंदौर और उज्जैन जिलों के शहरी क्षेत्रों में बाजार और बाजार परिसर भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे, लेकिन स्टैण्ड अलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें और बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा और देवास नगरपालिक सीमाओं के अधीन और मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी (नगर निगम एवं नगरपालिकाओं) की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी.

50 प्रतिशत कर्मचारी होंगे उपस्थित

रेड जोन में स्थित निजी और शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत की सीमा तक कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे. शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी. रेड जोन में सब्जी मण्डियों का संचालन एक से अधिक स्थानों में बांट कर करना होगा. उक्त प्रतिबंधों के अद्यधीन उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग किए जाने के प्रयास किए जाए.

भोपाल| प्रदेश सरकार लॉक डाउन की वजह से बिगड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में जुट गई है, यही वजह है कि अब सरकार का पूरा ध्यान उद्योग जगत पर टिका हुआ है. प्रदेश में एक बार फिर से उद्योगों का कामकाज प्रारंभ हो सकें, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है. इस दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी लगातार सरकार की बातचीत जारी है. साथ ही सरकार की ओर से भी उद्योगों को मदद दी जा रही है. इस दौरान उद्योगों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

state government issued instructions to resume economic activities in the state in bhopal
आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरु करने राज्य शासन ने जारी किए निर्देश

सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिर से उद्योग शुरू किए जा सकते हैं. राज्य शासन ने लॉकडाउन-4 के दौरान निर्दिष्ट आदेशों और गाइडलाइन का पालन करते हुए उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

गाइडलाइन का पालन करें सुनिश्चित

प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने जारी जानकारी में बताया है कि नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी गंभीरता से जारी गाइड-लाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे. रेड जोन के संबंध में बताया कि इंदौर और उज्जैन जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है. साथ ही, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा और देवास नगरपालिक निगम की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी नगरपालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन की श्रेणी में होंगे.

यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित

पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को परिवहन में लगाई गई. बसें और फैक्ट्री संचालन के लिए मजदूरों को लाने-ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी. फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा.

रेड जोन की दुकानें रहेंगी बंद

रेड जोन में सम्मिलित इंदौर और उज्जैन जिलों के शहरी क्षेत्रों में बाजार और बाजार परिसर भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे, लेकिन स्टैण्ड अलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें और बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा और देवास नगरपालिक सीमाओं के अधीन और मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी (नगर निगम एवं नगरपालिकाओं) की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी.

50 प्रतिशत कर्मचारी होंगे उपस्थित

रेड जोन में स्थित निजी और शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत की सीमा तक कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे. शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी. रेड जोन में सब्जी मण्डियों का संचालन एक से अधिक स्थानों में बांट कर करना होगा. उक्त प्रतिबंधों के अद्यधीन उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग किए जाने के प्रयास किए जाए.

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