भोपाल।1 जनवरी 2020 को प्रदेश की कई नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. हालांकि अभी भी निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य शासन की ओर से नहीं बन पाई है. यही वजह है कि अब राज्य शासन के द्वारा 18 नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं. इन निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. प्रशासक नगरीय निकाय का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से आम निर्वाचन सम्पन्न होने और नई परिषद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक के लिये नियुक्त किये गये हैं.
इस आदेश में बताया गया है कि जिलों की नगरीय निकायों में वर्ष 2019 उत्तरार्ध में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने से नगरीय निकायों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है. राज्य शासन के द्वारा इन निकायों में आवश्यक और नियमित कार्यों के संपादन के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 346 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 426 ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग किया. जिसमें नई नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद के काम को करने के लिये और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है.