भोपाल। राजधानी में मप्र अधिवक्ता सहायता योजना के संबंध में गठित न्यासी समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान के ने की. जिसमें प्रस्तावित योजना में पात्र अधिवक्ताओं की संख्या को दोगुना किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही निर्धारित कोष की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दी गई है. जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा मिल सकें.
दरअसल, इस योजना में किसी बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की संख्या 25 से अधिक किंतु अधिकतम 100 तक होने पर पात्र अधिवक्ताओं की संख्या 5 रखी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने 10 किए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कोष की सीमा भी दोगुनी कर दी गई है. इस योजना का लाभ पाने के लिए अधिवक्ता सदस्य अपने आवेदन मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के नाम से जिला/तहसील अधिवक्ता संघ को प्रस्तुत करेंगे. जिसका परीक्षण करने के बाद अनुशंसा सहित आवेदन-पत्र राज्य अधिवक्ता परिषद को स्वीकृति के लिये भेजे जाएंगे.
बता दें कि, लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जिनको आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 'मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020' बनाई गई है. यह योजना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं पर लागू होगी. पात्र अधिवक्ता को किसी विशेष परिस्थिति में यह राशि देय होगी, जिसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी. किसी परिस्थिति विशेष में यह राशि 5 हजार से अधिक नहीं होगी.