भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनर्स को 5 फीसदी महंगाई भत्ते की राहत दी गई है, इसको लेकर पिछले दिनों राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे. इसके बाद अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे 17 हजार पेंशनर्स की महंगाई राहत में 5 फीसदी की बढोत्तरी कर दी है, विभाग के मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि "इससे पेंशनर्स को हर महीने न्यूनतम 400 रुपए से लेकर 4 हजार रुपए तक का फायदा होगा."
पेंशनर्स को रक्षाबंधन के पहले मिलेगी राशी: महंगाई राहत में की गई वृद्धि का भुगतान पेंशनर्स को एक जुलाई 2023 से किया जाएगा, माह अगस्त में ही रक्षाबंधन के पूर्व ही पेंशनर्स को एक महीने की बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि के एरियर्स का भुगतान भी किया जाएगा. नगरीय निकायों के पेंशनर्स को एक अक्टूबर 2022 से 33 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही थी, जिसमें 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने से अब कुल महंगाई राहत 38 प्रतिशत हो गई है. इसी प्रकार नगरीय निकायों के जिन पेंशनरों को छठवें वेतनमान अनुसार पेंशन मिल रही थी, उनकी महंगाई राहत में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे उनकी महंगाई राहत राशि भी 201 प्रतिशत से बढ़कर 212 प्रतिशत हो गई है, महंगाई राहत में यह वृद्धि किये जाने से पेंशन निधि पर 1.25 करोड़ रूपए प्रतिमाह अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
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संविदा कर्मचारियों को जल्द मिलेगी राहत: उधर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई शर्तों में संशोधन को 15 अगस्त तक करने की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल में संविदा कर्मचारियों का सम्मेलन बुलाकर उन्हें नियमित करने सहित कई ऐलान किए थे, लेकिन बाद में विभाग द्वारा जारी किए गए नियम सीएम के ऐलान के मुताबिक नहीं थी. इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई थी, अब इन नियमों में संशोधन कर इन्हें 15 अगस्त के पहले जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सभी विभागों से इसको लेकर जानकारी मांगी है। मंथन किया जा रहा है कि हर साल सेवा के नियमितिकरण की शर्त को कैसे हटाया जाए और इसके स्थान पर नई व्यवस्था कैसे लागू की जाए.