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INTERPOL का अलर्ट! MP में नकली कोरोना वैक्सीन सप्लाई का खतरा, सरकार ने कहा- ऐसा करने वालों को होगी उम्र कैद - Shivraj cabinet decision

एमपी में नकली प्लाज्मा के बाद अब नकली कोरोना वैक्सीन चर्चा में हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को इंटरपोल (INTERPOL) से जानकारी मिली है कि मध्यप्रदेश में नकली कोरोना वैक्सीन (Adulterated Corona Vaccine) की सप्लाई की जा सकती है.

Home Minister Narottam Mishra
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा
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Published : Dec 22, 2020, 8:08 PM IST

Updated : Dec 22, 2020, 9:14 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की नकली वैक्सीन(Adulterated Corona Vaccine) की सप्लाई हो सकती है. इस तरह का राज्य सरकार को इनपुट मिला है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी है. लिहाजा सरकार अब चौकन्नी हो गई है. साथ तमाम एजेंसियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सरकार ने मिलावट के खिलाफ कानून को और भी सख्त बनाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी नकली वैक्सीन सप्लाई करते पकड़ा जाएगा, उसे सीधे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. अभी तक इस कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया गया है.

CM Shivraj Singh Chauhan
सीएम शिवराज सिंह चौहान

'लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे'

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को इंटरपोल से जानकारी मिली है कि कोरोना वैक्सीन के साथ छेड़छाड़ कर नकली वैक्सीन की सप्लाई की जा सकती है. लिहाजा तमाम सावधानियों बरतीं जा रहीं हैं. राज्य सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देगी.

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'मिलावटखोरों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई'

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल में ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचे जाने के मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये गंभीर अपराध है. उन्होंने कहा कि एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधि विभाग की तरफ से दिया गया था, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है.

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खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन

गृह मंत्री ने कहा कि अब मिलावट चाहे दूध में हो, खाद्य सामग्री में हो या फिर किसी तरह की एक्सपायरी डेट की दवाओं की बिक्री हो, ये कानून गंभीर अपराध होंगे.इन सभी में सजा को 3 साल से बढ़ा कर 5 साल किया गया है.

'मिलावट पर कसावट अभियान साबित हो रहा सफल'

मध्य प्रदेश में मिलावट पर रोक लगाने के लिए 'मिलावट पर कसावट' अभियान चलाया जा रहा है. गृहमंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वैसे तो इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. लेकिन प्रदेश के दो-तीन अंचल ऐसे हैं, जहां से मिलावट की खबरें अब भी आ रहीं हैं.

ग्वालियर में सक्रिय नकली प्लाज्मा बेचने वाले गिरोह

ग्वालियर के अपोलो अस्पताल में 10 दिसंबर की सुबह दतिया के कारोबारी मनोज अग्रवाल की नकली प्लाज्मा चढ़ाने के बाद मौत हुई थी. जिसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था. आनन-फानन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. रैकेट के मास्टर माइंड का नाम अजय शंकर त्यागी था. आरोपी के खिलाफ रासुका लगाया गया है. जांच में दूसरे जिलों में भी नकली प्लाज्मा सप्लाई की बात सामने आई है. जिसके चलते इस गिरोह की जड़ों तक पहुंचना अभी भी पुलिस के लिए एक चुनौती है.

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के ड्राफ्ट पर​ चर्चा जारी रहेगी

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का ड्राफ्ट कैबिनेट मीटिंग में पेश हुआ. कई मंत्रियों ने विधेयक पर अपने अहम सुझाव भी दिए. अब 26 दिसंबर की कैबिनेट मीटिंग में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर फिर चर्चा होगी.

गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

शिवराज कैबिनेट ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन करते हुए 31 गौण खनिजों को इसमें शामिल कर लिया है. अब ऑनलाइन आवेदन पर खनन का पट्टा मिलेगा. पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया. पट्टाधारी गौण खदानों में काम करने वाले 75 फीसदी लोग मध्य प्रदेश के होंगे.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

  • जेल विभाग में फार्मासिस्ट पद और मेल नर्स की नियुक्ति को ​कैबिनेट की मंजूरी मिल गई.
  • भोज, शुक्ल और आंम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति की मंजूरी भी शिवराज कैबिनेट ने दे दी है.
  • दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है.
  • पीएम कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी) में ही भूजल सिंचाई योजना को शामिल करने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है.

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की नकली वैक्सीन(Adulterated Corona Vaccine) की सप्लाई हो सकती है. इस तरह का राज्य सरकार को इनपुट मिला है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी है. लिहाजा सरकार अब चौकन्नी हो गई है. साथ तमाम एजेंसियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सरकार ने मिलावट के खिलाफ कानून को और भी सख्त बनाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी नकली वैक्सीन सप्लाई करते पकड़ा जाएगा, उसे सीधे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. अभी तक इस कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया गया है.

CM Shivraj Singh Chauhan
सीएम शिवराज सिंह चौहान

'लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे'

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को इंटरपोल से जानकारी मिली है कि कोरोना वैक्सीन के साथ छेड़छाड़ कर नकली वैक्सीन की सप्लाई की जा सकती है. लिहाजा तमाम सावधानियों बरतीं जा रहीं हैं. राज्य सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देगी.

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'मिलावटखोरों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई'

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल में ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचे जाने के मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये गंभीर अपराध है. उन्होंने कहा कि एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधि विभाग की तरफ से दिया गया था, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है.

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खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन

गृह मंत्री ने कहा कि अब मिलावट चाहे दूध में हो, खाद्य सामग्री में हो या फिर किसी तरह की एक्सपायरी डेट की दवाओं की बिक्री हो, ये कानून गंभीर अपराध होंगे.इन सभी में सजा को 3 साल से बढ़ा कर 5 साल किया गया है.

'मिलावट पर कसावट अभियान साबित हो रहा सफल'

मध्य प्रदेश में मिलावट पर रोक लगाने के लिए 'मिलावट पर कसावट' अभियान चलाया जा रहा है. गृहमंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वैसे तो इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. लेकिन प्रदेश के दो-तीन अंचल ऐसे हैं, जहां से मिलावट की खबरें अब भी आ रहीं हैं.

ग्वालियर में सक्रिय नकली प्लाज्मा बेचने वाले गिरोह

ग्वालियर के अपोलो अस्पताल में 10 दिसंबर की सुबह दतिया के कारोबारी मनोज अग्रवाल की नकली प्लाज्मा चढ़ाने के बाद मौत हुई थी. जिसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था. आनन-फानन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. रैकेट के मास्टर माइंड का नाम अजय शंकर त्यागी था. आरोपी के खिलाफ रासुका लगाया गया है. जांच में दूसरे जिलों में भी नकली प्लाज्मा सप्लाई की बात सामने आई है. जिसके चलते इस गिरोह की जड़ों तक पहुंचना अभी भी पुलिस के लिए एक चुनौती है.

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के ड्राफ्ट पर​ चर्चा जारी रहेगी

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का ड्राफ्ट कैबिनेट मीटिंग में पेश हुआ. कई मंत्रियों ने विधेयक पर अपने अहम सुझाव भी दिए. अब 26 दिसंबर की कैबिनेट मीटिंग में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर फिर चर्चा होगी.

गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

शिवराज कैबिनेट ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन करते हुए 31 गौण खनिजों को इसमें शामिल कर लिया है. अब ऑनलाइन आवेदन पर खनन का पट्टा मिलेगा. पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया. पट्टाधारी गौण खदानों में काम करने वाले 75 फीसदी लोग मध्य प्रदेश के होंगे.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

  • जेल विभाग में फार्मासिस्ट पद और मेल नर्स की नियुक्ति को ​कैबिनेट की मंजूरी मिल गई.
  • भोज, शुक्ल और आंम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति की मंजूरी भी शिवराज कैबिनेट ने दे दी है.
  • दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है.
  • पीएम कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी) में ही भूजल सिंचाई योजना को शामिल करने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है.
Last Updated : Dec 22, 2020, 9:14 PM IST
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