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निर्वाचन आयोग को भेजी गई पवई विधानसभा के रिक्त होने की जानकारी, 6 महीने में होगा चुनाव

पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द होने के बाद इसकी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है. 6 महीने के अंदर आयोग को इस सीट पर चुनाव संपन्न करवाना होगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव
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Published : Nov 6, 2019, 3:29 PM IST

भोपाल। पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद लोधी को सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है. पवई विधानसभा सीट रिक्त होने की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है. जिसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पवई विधानसभा में उपचुनाव को लेकर मार्गदर्शन मांगा है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि, विधानसभा में कोई भी किसी भी कारणवश पद रिक्त होता है तो, अधिकृत रूप से विधानसभा सचिवालय से हमें जानकारी मिलती है. विधानसभा सचिवालय में रिक्त पद की जानकारी मिलते ही भारत निर्वाचन आयोग को इससे अवगत करा दिया गया है. पवई विधानसभा क्षेत्र में 6 माह के अंदर विधानसभा उपचुनाव कराना है.

वहीं पवई विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उपचुनाव करने का समय 6 महीने रहता है. अभिव्यक्ति की जानकारी प्राप्त हुई है, चुनाव की प्लानिंग होते ही घोषणा कर दी जाएगी.

भोपाल। पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद लोधी को सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है. पवई विधानसभा सीट रिक्त होने की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है. जिसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पवई विधानसभा में उपचुनाव को लेकर मार्गदर्शन मांगा है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि, विधानसभा में कोई भी किसी भी कारणवश पद रिक्त होता है तो, अधिकृत रूप से विधानसभा सचिवालय से हमें जानकारी मिलती है. विधानसभा सचिवालय में रिक्त पद की जानकारी मिलते ही भारत निर्वाचन आयोग को इससे अवगत करा दिया गया है. पवई विधानसभा क्षेत्र में 6 माह के अंदर विधानसभा उपचुनाव कराना है.

वहीं पवई विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उपचुनाव करने का समय 6 महीने रहता है. अभिव्यक्ति की जानकारी प्राप्त हुई है, चुनाव की प्लानिंग होते ही घोषणा कर दी जाएगी.

Intro:भोपाल। पन्ना जिले की पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद लोधी की न्यायालय द्वारा सजा होने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। मध्यप्रदेश विधानसभा से मिली सदस्यता रिक्त होने की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से पवई विधानसभा में उपचुनाव को लेकर मार्गदर्शन मांगा है।


Body:मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव ने पवई विधानसभा के रिक्त होने के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि विधानसभा में कोई भी विधायक इस्तीफा देते हैं या छोड़ कर चले जाते हैं या जो भी रिक्ति होती है। वह अधिकृत रूप से हमें विधानसभा सचिवालय से प्राप्त होती है। विधानसभा सचिवालय से हमें एक रिक्ति के बारे में जानकारी मिली है। जो जानकारी हमने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। आज की तारीख में रिक्ति है और हमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है।

जनप्रतिनिधित्व कानून के बारे में चर्चा करते हुए व्ही एल कांता राव ने बताया कि जो कानून और अधिनियम का विश्लेषण करके उच्चतम न्यायालय ने 2013 में आदेश दिया है कि रिक्ति कब मानी जाए। हमें उसी के तहत अधिकृत जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार हम रिक्ति को भरने की कार्रवाई करेंगे।


Conclusion:पवई विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी के सवाल पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि उपचुनाव करने का समय 6 महीने रहता है। अभिव्यक्ति की जानकारी प्राप्त हुई है जैसे ही चुनाव की प्लानिंग होगी या जानकारी मिलेगी। तब हम आपको बता देंगे।
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