भोपाल। पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद लोधी को सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है. पवई विधानसभा सीट रिक्त होने की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है. जिसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पवई विधानसभा में उपचुनाव को लेकर मार्गदर्शन मांगा है.
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि, विधानसभा में कोई भी किसी भी कारणवश पद रिक्त होता है तो, अधिकृत रूप से विधानसभा सचिवालय से हमें जानकारी मिलती है. विधानसभा सचिवालय में रिक्त पद की जानकारी मिलते ही भारत निर्वाचन आयोग को इससे अवगत करा दिया गया है. पवई विधानसभा क्षेत्र में 6 माह के अंदर विधानसभा उपचुनाव कराना है.
वहीं पवई विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उपचुनाव करने का समय 6 महीने रहता है. अभिव्यक्ति की जानकारी प्राप्त हुई है, चुनाव की प्लानिंग होते ही घोषणा कर दी जाएगी.