भोपाल। विधानसभा सत्र को देखते हुए भोपाल कलेक्टर 22 फरवरी से 23 मार्च तक धारा 144 लागू कर रहे हैं. जिसके बाद अब धरना प्रदर्शन सहित आंदोलन नहीं किए जा सकेंगे. बजट सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है. जो 22 फरवरी से 26 मार्च तक सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा.
- इन क्षेत्रों में लागू होगी धारा 144
यह आदेश 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा. नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा. यह आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा. शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना के संबंध में जारी आदेशों, सोशल डिस्टेंसिंग गाईडलाईन एवं कार्य स्थल के एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा.
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- धरना प्रदर्शन, जुलूस पर रोक
धारा 144 के नियम के अनुसार क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे. कोई व्यक्ति किसी जुलूस, प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा. वहीं कांग्रेस पेट्रोल-डीजल सहित गैस के दामों पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं. ऐसे में इस आदेश में प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है.