ETV Bharat / state

शिविर लगाकर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को निपटाएगा स्कूल शिक्षा विभाग - pending cases of compassionate appointment

स्कूल शिक्षा विभाग अब अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को निपटाने के लिए जिलेवार शिविर लगाएगा. स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब अनुकंपा नियुक्ति प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर दी जाएगी.

School Education Department
स्कूल शिक्षा विभाग
author img

By

Published : Feb 2, 2021, 3:09 PM IST

Updated : Feb 2, 2021, 9:59 PM IST

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को निपटाने के लिए है. निर्देश के तहत अब स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को जिलेवार शिविर लगाकर निपटाएगा.

अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को निपटाएगा स्कूल शिक्षा विभाग

नियमों में बदलाव भी किया गया

  • नए निर्देशों के मुताबिक अब अनुकंपा नियुक्ति प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर दी जाएगी.
  • बिना पात्रता परीक्षा पास किए प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी.
  • इस बावत स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
  • अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है.
    School Education Department
    प्रेस नोट

3 ओर 4 फरवरी को लगेगा शिविर

जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निपटारे के लिए भोपाल में 3 ओर 4 फरवरी को शिविर लगाया जायगा. उन्होंने बताया कि इसमें 27 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से 4 मामलों का निराकरण किया जा चुका है.

पढ़ें- राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाही कर शराब पीते हैं भाजपाई : कांतिलाल भूरिया

दिवंगत शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में किया फैसला

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिवंगत शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में यह फैसला लिया है. उनका कहना है कि शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने अगर केंद्र सरकार की CTET (Center Teacher Eligibilty Test) परीक्षा, मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011-12 या दूसरे राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उस पात्रता परीक्षा की अवधि को संज्ञान में लिए बगैर प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. इससे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को जल्द निपटाया जा सकेगा. विभाग ने इसके लिए जिले भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं.

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को निपटाने के लिए है. निर्देश के तहत अब स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को जिलेवार शिविर लगाकर निपटाएगा.

अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को निपटाएगा स्कूल शिक्षा विभाग

नियमों में बदलाव भी किया गया

  • नए निर्देशों के मुताबिक अब अनुकंपा नियुक्ति प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर दी जाएगी.
  • बिना पात्रता परीक्षा पास किए प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी.
  • इस बावत स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
  • अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है.
    School Education Department
    प्रेस नोट

3 ओर 4 फरवरी को लगेगा शिविर

जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निपटारे के लिए भोपाल में 3 ओर 4 फरवरी को शिविर लगाया जायगा. उन्होंने बताया कि इसमें 27 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से 4 मामलों का निराकरण किया जा चुका है.

पढ़ें- राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाही कर शराब पीते हैं भाजपाई : कांतिलाल भूरिया

दिवंगत शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में किया फैसला

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिवंगत शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में यह फैसला लिया है. उनका कहना है कि शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने अगर केंद्र सरकार की CTET (Center Teacher Eligibilty Test) परीक्षा, मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011-12 या दूसरे राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उस पात्रता परीक्षा की अवधि को संज्ञान में लिए बगैर प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. इससे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को जल्द निपटाया जा सकेगा. विभाग ने इसके लिए जिले भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं.

Last Updated : Feb 2, 2021, 9:59 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.