भोपाल। शिक्षा का अधिकार कानून (Right to Education Act) के तहत, सत्र 2021-22 में प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में निशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 से किए जा सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून 2021 निर्धारित की गई है. इस संबंध में आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है.
Online lottery System से होगा Selection
पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी (Online lottery) के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जाएगा. इस वर्ष की निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने इस संबंध में टाइम टेबल जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं. निर्देश और टाइम टेबल (Time Table) आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं.
30 जून आवेदन की अंतिम तारीख
टाइम टेबल के अनुसार, वंचित समूह व अन्य वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 30 जून 2021 तक जमा कर पंजीयन करा सकते हैं. फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है. ऑनलाइन आवेदन (Online Application) के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification) अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा. आवेदक ने आरटीई. में निशुल्क प्रवेश के लिए जिस केटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस केटेगरी और निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा. लॉटरी के पहले ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों में कुछ गलती या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी.
समस्या होने पर यहां करे संपर्क
ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. एनआईसी. द्वारा 6 जुलाई 2021 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा. लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी. ऑनलाइन लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी. साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी दर्शित की जायेगी.
जन्म प्रमाण पत्र भी जरूरी
किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहां सीटें खाली हैं, तो आरटीई पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय और विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय पर संपर्क कर सकते है. नर्सरी, केजी 1 और केजी 2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा 1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है. आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जाएगा. सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जाएगी. आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी चाहिए.
सत्र 2020-21 की खाली सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिये जानकारी
कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नही हो पाए थे. पर आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे उम्र अनुसार सत्र 2020-21 के लिये पात्र थे, उन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये जाएंगे, उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जाएगी.