जयपुर/भोपाल। केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के बाद गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के यात्रियों को राजस्थान आगमन पर आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी. प्रदेश में कोरोना केसों के एक्टिव होने की आशंका के मद्देनजर गहलोत सरकार ने अहम निर्णय लिया है. राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पहले कराई गई रिपोर्ट देनी होगी. सभी जिला कलेक्टरों को जिले के प्रवेश द्वार पर चैक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए. इसके लिए गृह विभाग ने तीन अलग-अलग आदेश जारी किये हैं.
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72 घंटे पहले देनी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट
प्रदेश में कोराना के एक बार फिर से एक्टिव होने की आशंका के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार सतर्क हो गई है. गहलोत सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिये हैं. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पहले आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी. इससे पहले राज्य सरकार ने 25 फरवरी को केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य किया था.
नियमों को पालन करवाने की कलेक्टरों पर जिम्मेदारी
हालांकि बाद में सरकार ने कुछ शिथिलता भी प्रदान की थी. इन दोनों राज्यों से आने वाले यात्रियों के राजस्थान आगमन पर यदि कोई यात्री रिपोर्ट देने में असमर्थ रहता है और स्क्रीन के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन करने के आदेश दिए. गृह विभाग ने दूसरे आदेश में राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को जिले के प्रवेश द्वार पर पूर्व की भांति चैक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. सभी जिला कलेक्टरों को आदेशों की पालना कठोरता से करने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग ने अपने तीसरे आदेश में टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर और एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट आथॉरिटी ऑफ इंडिया, सांगानेर, जयपुर को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है.