भोपाल। शिवराज मंत्रिमंडल की आज होने वाली कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) में भू राजस्व संहिता में संशोधन (Right To Sell Leased Land for Agricultural Use) सहित तीन प्रस्तावों पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली खरीदने के लिए राज्य सरकार गारंटी दे सकती है. प्रदेश में भूमि के अविवादित नामांतरण के तेजी से निराकरण के लिए सरकार साइबर तहसील बनाएगी, इसके लिए अलग से तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा. इस व्यवस्था में खरीददार और बेचने वाले को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आवेदन के बाद तहसीलदार नोटिस जारी करेगा. आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण कर दिया जाएगा.
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इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
- कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को भी अनुमोदन के लिए रखा जाएगा. प्रदेश में जिन लोगों को कृषि उपयोग के लिए पट्टे पर दी गई जमीन का स्वामित्व मिल चुका है, अब वे जमीन बेच (Right To Sell Leased Land) सकेंगे. इस पर पिछले 12 सालों से रोक लगी थी. विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से जमीन बेची जा सकती थी, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता समाप्त की जा रही है. कैबिनेट बैठक में आज राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
- मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा पार्क से पैदा होने वाली बिजली मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीदी जाएगी, बिजली कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान की राज्य सरकार गारंटी लेगी, इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. प्रदेश के आगर, शाजापुर और नीमच जिले में प्रस्तावित सौर ऊर्जा पार्कों से उत्पादित सौर ऊर्जा में से 1307 मेगावाट बिजली मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा खरीदी जाएगी. टेंडर प्रक्रिया से जो दर प्राप्त होगी, उसके आधार पर बिजली खरीदी जाएगी. क्रय की जाने वाली बिजली के भुगतान की सुनिश्चितता के लिए सरकार तीसरी गारंटर बनेगी. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में विचार किया जाएगा.
- इंदौर केंद्रीय जेल के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. लाल जी मिश्रा के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1978 के नियम 9 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा.