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MP में लव जिहाद के खिलाफ कानून के प्रस्ताव का रिटायर्ड जज ने किया स्वागत - law on love jihad

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लव जिहाद पर सख्त कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद कानून के जानकार भी सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं. हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अभय गोहिल ने लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की घोषणा को सही ठहराया है.

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Published : Nov 6, 2020, 10:34 PM IST

भोपाल। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है. मध्यप्रदेश में लव जेहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में भोपाल में एक नाबालिग युवती को धर्म परिवर्तन कराकर उसे प्रताड़ित किया गया था. जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. लिहाजा सरकार ने इस मामले में कानून बनाने की घोषणा की है. कानून के जानकारों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

रिटायर्ड जज अभय गोहिल
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी किया कानून का स्वागत

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अभय गोहिल कहते हैं कि प्रेम विवाह में कोई बुराई नहीं है. अदालतों ने भी इसको मान्यता दी है, लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, उनसे विवाह करने के मामले गंभीर हैं. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं. कई ऐसे मामलों में लड़कियों की मौत भी हुई है. वर्तमान कानून में इस तरह के कृत्य प्रतिबंधित हैं, लेकिन यदि सरकार लव जेहाद और जबरन धर्म परिवर्तन को फोकस करके कोई कानून लेकर आ रही है, तो यह स्वागत योग्य है. जिस तरह मादक पदार्थों के खिलाफ पहले से कानून था, लेकिन बाद में एनडीपीएस बनाया गया, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं. हालांकि अभी तक इसका कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है.ऐसे मामलों में सरकार को सख्ती से निपटना होगा.

यूपी, हरियाणा के बाद MP में लव जिहाद पर बनेगा सख्त कानून, CM शिवराज का ऐलान

हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार भी कर चुकी हैं ऐलान

लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था. इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही है. लव जेहाद को लेकर कठोर कानून बनाने को लेकर उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने भी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि देश में आए दिन लव जेहाद के मामले सुनने को मिल रहे हैं. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित कई राज्य इस मामले में कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं. लिहाजा संसद में भी इसको लेकर जल्द से जल्द कठोर कानून बनाया जाए.

लव जिहाद ने ली एक और निर्दोष युवती की जान, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

ताजा मामला भोपाल में आया सामने

लव जेहाद का ताजा मामला भोपाल में सामने आया है. यूपी के झांसी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को भोपाल का एक युवक करीब डेढ़ साल पहले बहला-फुसलाकर लेकर आया था. भोपाल आने के बाद लड़की का हिंदू नाम बदलकर तरन्नुम कर दिया. इस दौरान उसके परिजन लड़की को लगातार ढूंढते रहे. दो दिन पहले युवती की प्रताड़ना के चलते मौत हो गई. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

प्रोटेम स्पीकर ने यूपी से मसौदा मांगा

मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लव जिहाद कानून बनाने हेतु मसौदे की मांग की है. रामेश्वर शर्मा के मुताबिक जिस तरह से नाम बदलकर लड़की को धोखा दिया जाता है और फिर उसके साथ जो कुछ भी होता है, वह एक सभ्य समाज में कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि पूरे देश में इसके लिए एक सा कानून बने.

भोपाल। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है. मध्यप्रदेश में लव जेहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में भोपाल में एक नाबालिग युवती को धर्म परिवर्तन कराकर उसे प्रताड़ित किया गया था. जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. लिहाजा सरकार ने इस मामले में कानून बनाने की घोषणा की है. कानून के जानकारों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

रिटायर्ड जज अभय गोहिल
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी किया कानून का स्वागत

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अभय गोहिल कहते हैं कि प्रेम विवाह में कोई बुराई नहीं है. अदालतों ने भी इसको मान्यता दी है, लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, उनसे विवाह करने के मामले गंभीर हैं. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं. कई ऐसे मामलों में लड़कियों की मौत भी हुई है. वर्तमान कानून में इस तरह के कृत्य प्रतिबंधित हैं, लेकिन यदि सरकार लव जेहाद और जबरन धर्म परिवर्तन को फोकस करके कोई कानून लेकर आ रही है, तो यह स्वागत योग्य है. जिस तरह मादक पदार्थों के खिलाफ पहले से कानून था, लेकिन बाद में एनडीपीएस बनाया गया, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं. हालांकि अभी तक इसका कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है.ऐसे मामलों में सरकार को सख्ती से निपटना होगा.

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हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार भी कर चुकी हैं ऐलान

लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था. इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही है. लव जेहाद को लेकर कठोर कानून बनाने को लेकर उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने भी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि देश में आए दिन लव जेहाद के मामले सुनने को मिल रहे हैं. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित कई राज्य इस मामले में कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं. लिहाजा संसद में भी इसको लेकर जल्द से जल्द कठोर कानून बनाया जाए.

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ताजा मामला भोपाल में आया सामने

लव जेहाद का ताजा मामला भोपाल में सामने आया है. यूपी के झांसी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को भोपाल का एक युवक करीब डेढ़ साल पहले बहला-फुसलाकर लेकर आया था. भोपाल आने के बाद लड़की का हिंदू नाम बदलकर तरन्नुम कर दिया. इस दौरान उसके परिजन लड़की को लगातार ढूंढते रहे. दो दिन पहले युवती की प्रताड़ना के चलते मौत हो गई. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

प्रोटेम स्पीकर ने यूपी से मसौदा मांगा

मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लव जिहाद कानून बनाने हेतु मसौदे की मांग की है. रामेश्वर शर्मा के मुताबिक जिस तरह से नाम बदलकर लड़की को धोखा दिया जाता है और फिर उसके साथ जो कुछ भी होता है, वह एक सभ्य समाज में कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि पूरे देश में इसके लिए एक सा कानून बने.

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