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मध्य प्रदेश के बिल्डरों को मिली राहत, रजिस्ट्रेशन पर छह माह की छूट

मध्यप्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी है. पढ़िए पूरी खबर...

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Published : May 6, 2020, 7:15 PM IST

bhopal
भोपाल

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नहीं ले रहा है. लॉकडाउन के दौरान सब कुछ थम सा गया है. इससे हर क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है. लॉकडाउन के बीच रियल एस्टेट सेक्टर भी आने वाली मंदी और बुरे दौर से चिंतित है. इसी बीच मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने मध्यप्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी है. रेरा में रजिस्टर्ड परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन में 6 माह की छूट दी गई है.

रिटर्न जमा करने की तारीख भी बढ़ी

वहीं बिल्डर और एजेंट के रिटर्न जमा करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई है. रेरा में मध्य प्रदेश की 3 हजार बिल्डिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं. रेरा ने निर्णय लिया है कि जिन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की समय सीमा 15 मार्च और उसके बाद खत्म होनी थी, वे रजिस्ट्रेशन खत्म होने की दिनांक से 6 माह की समय सीमा में फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

रजिस्ट्रेशन पर भी छूट

इसी तरह जिनके पंजीयन 15 मार्च से पहले समाप्त हो गए थे और उनके द्वारा अभी तक प्राधिकरण में आवेदन नहीं किया गया, ऐसे प्रोजेक्ट भी अंतिम रजिस्ट्रेशन दिनांक से 6 माह तक आवेदन कर सकेंगे.

वित्त मंत्रालय भी दे चुका है राहत

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय द्वारा भी उद्योगों और रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी है. रिजर्व बैंक ने भी सभी बैंकों को उनके द्वारा दिए गए निश्चित अवधि के लोन और मासिक ईएमआई के भुगतान पर भी 3 माह की मोहलत दी है.

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नहीं ले रहा है. लॉकडाउन के दौरान सब कुछ थम सा गया है. इससे हर क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है. लॉकडाउन के बीच रियल एस्टेट सेक्टर भी आने वाली मंदी और बुरे दौर से चिंतित है. इसी बीच मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने मध्यप्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी है. रेरा में रजिस्टर्ड परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन में 6 माह की छूट दी गई है.

रिटर्न जमा करने की तारीख भी बढ़ी

वहीं बिल्डर और एजेंट के रिटर्न जमा करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई है. रेरा में मध्य प्रदेश की 3 हजार बिल्डिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं. रेरा ने निर्णय लिया है कि जिन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की समय सीमा 15 मार्च और उसके बाद खत्म होनी थी, वे रजिस्ट्रेशन खत्म होने की दिनांक से 6 माह की समय सीमा में फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

रजिस्ट्रेशन पर भी छूट

इसी तरह जिनके पंजीयन 15 मार्च से पहले समाप्त हो गए थे और उनके द्वारा अभी तक प्राधिकरण में आवेदन नहीं किया गया, ऐसे प्रोजेक्ट भी अंतिम रजिस्ट्रेशन दिनांक से 6 माह तक आवेदन कर सकेंगे.

वित्त मंत्रालय भी दे चुका है राहत

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय द्वारा भी उद्योगों और रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी है. रिजर्व बैंक ने भी सभी बैंकों को उनके द्वारा दिए गए निश्चित अवधि के लोन और मासिक ईएमआई के भुगतान पर भी 3 माह की मोहलत दी है.

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